अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति को सुनाई उम्रकैद की सजा

अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति को सुनाई उम्रकैद की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2019-02-27 16:11 GMT
अदालत ने पत्नी के हत्यारे पति को सुनाई उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, पन्ना। मध्य प्रदेश में पन्ना की अदालत ने बुधवार को पत्नी के हत्यारे पति को उम्र कैद एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। हत्यारे पति ने अपनी पत्नि के साथ मारपीट करते हुये गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था। मामले में फैसला सुनाते हुये प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुराग द्विवेदी द्वारा आरोपी पति हेमंत कुमार पिता चंद्रशेखर कुपरिहा(मिश्रा) को आईपीसी की धारा 302 के अपराध में दोषी पाते हुये अजीवन कारावास की सजा सुनायी है। महिला की हत्या से संबंधित घटना में आरोपी को साक्ष्य छुपाने का दोषी ठहराते हुये आईपीसी की धारा 201 के तहत 7 वर्ष के कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।

यह है मामला
देवेन्द्रनगर कस्बा मुख्यालय में घटित इस बहुचर्चित घटना से संबंधित मामले और प्रकरण के फैसले को लेकर प्राप्त जानकारी के अनुसार देवेन्द्रनगर के प्रतिष्ठित द्विवेदी परिवार की 29 वर्षीय पुत्री मंजू जिसका विवाह डड्वरिया के मूल निवासी हेमंत कुपरिहा के साथ हुआ था। वह देवेन्द्रनगर में ही अपने पति के साथ कुपरिहा बिल्डिंग में अपने मकान में रहती थी। 4 अगस्त 2016 को लगभग चार-साढ़े चार बजे आरोपी पति हेमंत द्वारा मामूली से विवाद पर मंजू के साथ मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचायी तथा मारपीट के दौरान मुंह, नाक, गला दबा दिया गया, जिससे श्वांस अवरूद्ध हो जाने से महिला की मौके पर ही मौत हो गयी।

जब यह घटना घटित हुई उस समय मृतिका का नौ वर्षीय पुत्र भी मौजूद था घटना घटित होने के बाद आरोपी पति द्वारा महिला देवेन्द्रनगर में चिकित्सक के क्लीनिक पर ले गया, जहां पर चिकित्सक ने महिला को मृत पाया। जिसके बाद आरोपी पति द्वारा घटना से संबंधित साक्ष्य छुपाने के लिये मृतिका को डड्वरिया में अंतिम संस्कार के लिये ले जाया गया। जब इस घटना की जानकारी मृतिका के परिजनों को लगी तो उनके द्वारा अंतिम संस्कार को रुकवाते हुये मृतिका का पोस्टमार्टम करवाने के लिये मांग की गयी। पूरी घटना के बाद दिनांक 5 अगस्त 2016 को मृतिका का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की गला घोंट कर हुई मौत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

पुत्र के बयान पर मिली सजा
संबंधित पूरे प्रकरण में विवेचना कार्यवाही पूरी करने के उपरांत न्यायालय में पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया, जिसमें घटना से संबंधित साक्ष्यों, सबूतों, गवाहों के कथन न्यायालय में हुये। संबंधित प्रकरण में मृतिका के 9 वर्षीय पुत्र द्वारा घटित घटना के वक्त अपने उपस्थित होने और पूरे घटना से संबंधित जानकारी को लेकर न्यायालय के समक्ष बयान दिये गये। पूरे प्रकरण में न्यायालय द्वारा गवाहों, साक्ष्यों तथा मृतिका के पुत्र बयानों के आधार पर आरोपी पति हेमंत कुपरिहा उम्र 30 वर्ष निवासी डड्वरिया हाल निवासी वार्ड क्रमांक 3 कुपरिहा बिल्डिंग देवेन्द्रनगर जिला पन्ना को अपराध प्रमाणित पाये जाने पर धारा 302 आईपीसी में अजीवन कारावास और 1 हजार रुपए का जुर्माना तथा धारा 201 आईपीसी में 7 वर्ष का कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक सुनील कुमार द्विवेदी द्वारा की गयी।

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