दाभोलकर हत्या प्रकरण : पुनालेकर, भावे की हिरासत 4 जून तक बढ़ी

दाभोलकर हत्या प्रकरण : पुनालेकर, भावे की हिरासत 4 जून तक बढ़ी

Anita Peddulwar
Update: 2019-06-01 13:55 GMT
दाभोलकर हत्या प्रकरण : पुनालेकर, भावे की हिरासत 4 जून तक बढ़ी

डिजिटल डेस्क, पुणे। दाभोलकर हत्या प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की हिरासत 4 जून तक बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण में सीबीआई ने एड. संजीव पुनालेकर तथा विक्रम भावे को हिरासत में लिया था। जिनकी सीबीआई हिरासत 4 जून तक बढ़ा दी गई है। शनिवार को न्यायाधीश ए. वी. रोटे ने उक्त आदेश दिया। 

गौरतलब है कि सीबीआई ने हत्या प्रकरण के सबूत नष्ट करने की कोशिश तथा आरोपियों को मदद करने के मामले में आरोपियों के वकील एड. पुनालेकर तथा भावे को पिछले शनिवार को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यायालय ने 1 जून तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। शनिवार को दोनों की हिरासत खत्म होने के कारण दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सीबीआई के विशेष सरकारी वकील एड. प्रकाश सूर्यवंशी ने जिरह करते हुए कहा कि पुनालेकर ने आरोिपयों को हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार नष्ट करने की सलाह दी जो वकीली पेशे के नियमों का उल्लंघन है। उनसे मोबाइल तथा दो लैपटाप जब्त किए गए हैं। जिसके डेटा का विश्लेषण करने का काम चल रहा है।

 हत्या के समय इस्तेमाल की गई दुपहिया जब्त करने सहित मामले की जांच के लिए सीबीआई जुटी हुई है। मामले में और भी आरोपी शामिल हैं इसलिए अगली जांच करने के लिए दोनों को अतिरिक्त 14 दिनों की सीबीआई हिरासत दी जाए। बचाव पक्ष के वकील एड. सुभाष झा तथा एड. गणेश उपाध्याय ने अतिरिक्त हिरासत के लिए विरोध करते हुए कहा कि एड. पुनालेकर की गिरफ्तारी गलत है। उनके मुवक्किल के बयान के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अपने मुवक्किल को सलाह देना अपराध नहीं है। गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत सीबीआई के पास नहीं है। दोनों पर दर्ज किए गए मामले जमानती है। इसलिए दोनों को जमानत दी जाए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने एड. पुनालेकर तथा भावे की हिरासत 4 जून तक बढ़ाई है।

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