उन्नाव केस: कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, पीड़िता को देने होंगे 25 लाख रुपए

उन्नाव केस: कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा, पीड़िता को देने होंगे 25 लाख रुपए

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-20 06:35 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस के दोषी और भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा दी गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में शुक्रवार को उन्नाव रेप केस में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा दी है। इसके साथ कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (CBI) को भी पीड़िता और उसके परिवार को जरूरी सुरक्षा प्रदान करने के आदेश देने के साथ पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षित घर मुहैया कराने को भी कहा है।

 

 

 

कोर्ट ने 16 दिसंबर को सेंगर को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया था। 16 दिसंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सेंगर को सुनाने के लिए शुक्रवार का दिन तय किया था। बता दें 4 जून 2017 को सेंगर ने पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ रेप किया था। 8 अप्रैल, 2018 को यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। यूपी के बांगरमऊ विधानसभा सीट से विधायक कुलदीप सेंगर को भाजपा ने अगस्त 2019 में पार्टी से निकाल दिया।

कोर्ट ने 9 अगस्त को विधायक के खिलाफ आरोप तय किए। केस में कुल पांच FIR दर्ज की गई, जिसमें एक पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। बाकी केसों पर सुनवाई कोर्ट में चल रही है। जिसमें पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत, सड़क दुर्घटना में परिवार के मारे गई दो महिला, पीड़िता के साथ किए गैंगरेप और चाचा के खिलाफ झूठा केस दर्ज करने से जुड़े मामले शामिल है।

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