ड्रोन पर पाबंदी : नौसेना प्रतिष्ठानों के तीन किलोमीटर का दायरा नो फ्लाई जोन घोषित

ड्रोन पर पाबंदी : नौसेना प्रतिष्ठानों के तीन किलोमीटर का दायरा नो फ्लाई जोन घोषित

Tejinder Singh
Update: 2021-07-20 16:08 GMT
ड्रोन पर पाबंदी : नौसेना प्रतिष्ठानों के तीन किलोमीटर का दायरा नो फ्लाई जोन घोषित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर में स्थित नौसेना की अस्थापना के 3 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाइजोन घोषित कर दिया गया है। नौसेना ने चेतावनी जारी की है कि को कोई नागरिक या संस्था किसी भी कारण से इस परिधि में ड्रोन न उड़ाए। अगर अस्थापना के तीन किलोमीटर के दायरे में ड्रोन नजर आए तो उसे मारकर गिरा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले के बाद इसे लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। नौसेना द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि कोई भी ड्रोन उड़ाने से पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) से वेबसाइट के जरिए पहले मंजूरी ली जानी चाहिए। इसके बाद मंजूरी की प्रति ड्रोन उड़ाने से एक सप्ताह पहले वेस्टर्न नेवल कमांड के मुख्यालय में सौंपी जानी चाहिए।

अगर पूर्व अनुमति के बिना नौसेना के इलाके में कोई ड्रोन उड़ता पाया गया, तो नौसेना के पास उसे जब्त करने या मार गिराने का अधिकार है। इसके अलावा बिना पूर्व इजाजत ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि इसी साल 27 जून को जम्मू इलाके में स्थित भारतीय वायु सेना के हवाईअड्डे पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया था। जांच एजेंसियों को शक है कि हमला पाकिस्तान से किया गया। इस हमले के बाद देश के सभी इलाकों में स्थित सेना के स्थापना की सुरक्षा और पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। 

 

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