कोरोना के चलते फिलहाल हरियाणा पहुंचना मुश्किल, मिली अग्रिम जमानत

कोरोना के चलते फिलहाल हरियाणा पहुंचना मुश्किल, मिली अग्रिम जमानत

Tejinder Singh
Update: 2020-06-24 12:44 GMT
कोरोना के चलते फिलहाल हरियाणा पहुंचना मुश्किल, मिली अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना के चलते तीन आरोपियों को ट्रांजिट जमानत प्रदान की है। धोखाधड़ी के मामले में इन तीनों आरोपियों को अपनी कोरोना की जांच रिपोर्ट के साथ 9 जून को हरियाणा के रेवारी पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। तीन में दो आरोपी वरिष्ठ नागरिक हैं। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए तीनों आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था।

न्यायमूर्ति एस के शिंदे के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि कोरोना के कारण आरोपियों के लिए तुरंत हरियाणा पहुंच पाना संभव नहीं है। इसलिए इन्हें 6 सप्ताह तक के लिए 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर ट्रांजिट जमानत प्रदान की जाती है। इस अवधि के दौरान आरोपी उपयुक्त क्षेत्राधिकार वाली कोर्ट के सामने यानी हरियाणा की स्थानीय कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करें। 

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