ससुर के हत्यारे दामाद को 10 साल की कैद, 100 रुपए अर्थदण्ड भी देना होगा

ससुर के हत्यारे दामाद को 10 साल की कैद, 100 रुपए अर्थदण्ड भी देना होगा

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-22 17:54 GMT
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डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। बेटी के साथ मारपीट कर रहे दामाद को समझा रहे ससुर से विवाद और मारपीट से घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी दामाद को गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 100 रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता हरिओम बागरे ने बताया कि 1 अगस्त 2018 दमुआ थाना क्षेत्र के भरदी निवासी बुजुर्ग बुद्धू मवासी और उसके दामाद जीवन पिता मोहन राजभोपा (26) के बीच लड़की कमलवती के साथ मारपीट की बात पर विवाद हुआ। जीवन ने बुद्धू से विवाद करते हुए उसे धक्का मार दिया। बुद्धू सड़क पर गिर गया। गर्दन में चोट आने से बुद्धू की मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी जीवन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय जुन्नारदेव के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए आरोपी को धारा 304 भाग दो में दस साल की कैद व सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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