लेडी डॉक्टर से गैंगरेप, 5 महीने बाद महिला थाना में FIR दर्ज

लेडी डॉक्टर से गैंगरेप, 5 महीने बाद महिला थाना में FIR दर्ज

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-18 07:47 GMT
लेडी डॉक्टर से गैंगरेप, 5 महीने बाद महिला थाना में FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क सतना। डिलेवरी के लिए ननद के घर सतना आई 30 वर्षीय लेडी डाक्टर से तीन वहशियों ने घर में घुसकर गैंगरेप किया और बच्चे व पति को जान से मारने की धमकी देकर पीडि़ता का मुह बंद करा दिया । धमकियों का यह सिलसिला 5 माह तक चलता रहा पर जब बर्दास्त के बाहर हो गया तो पीडिता ने परिजन को सच्चाई से अवगत करा दिया जिनके हिम्मत दिलाने पर शुक्रवार शाम वह महिला थाना गयी जहां पुलिस ने गैंगरेप की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी। इस सम्बंध में थाना प्रभारी सरला मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मूलत: नागौद क्षेत्र की निवासी 30 वर्षीय लेडी डाक्टर और उनके पति सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में पदस्थ थे। इसी साल मई माह के पहले हफ्ते में लेडी डाक्टर अपनी डिलेवरी के लिए सतना में रहने वाली ननद के पास आ गयी थी जहां  18 मई को उन्होने बच्चे को जन्म दिया और यहीं रुककर स्वास्थ्य लाभ ले रही थीं । लेकिन 8 जुलाई को दोपहर के समय नागौद निवासी प्रमोद शर्मा, प्रीतम शर्मा व शम्भू शर्मा घर आए  और ननद के बारे में पूछने लगे पर तब पीडिता ने बताया कि ननद किसी काम से बाहर गयी हैं तो आरोपियों ने पीने के लिए पानी मांगा जिस पर पीडि़ता रसोई में चली गयी,  तभी पीछे से तीनो आरोपी भी वहां पहुंच गये और उसे पकडकर फर्श पर गिरा दिया। फिर प्रमोद व प्रीतम ने उससे ज्यादती की जबकि शम्भू ने मुंह दबा रखा था।मनमानी के बाद आरोपियों ने बच्चे और पति को मार डालने की धमकी दी जिससे घबराकर पीडिता ने ज्यादती का जिक्र  किसी से  नहीं किया।
डर को किनारे कर पहुंची पुलिस के पास
अस्मत तार-तार करने के बाद आरोपी लगातार उसे धमक रहे थे जिससे परेशान होकर पीडिता ने कई बार अपनी जान लेने का मन बना लिया था फिर बच्चे को देखकर इरादा बदल दिया । इधर जब आरोपियों की धमकियों का सिलसिला नहीं थमा तो पीडिता ने हिम्मत जुटाकर पति को सच्चाई बता दी जिन्होने सच्चे साथी की तरह पत्नी को  सहारा दिया और आरोपियों को कानूनी तरीके से सबक सिखाने की सीख दी।।अंतत: 17नवम्बर को परिजन के साथ महिला थाने पहुंची पीडिता ने की शिकायत तब अपराध क्रमांक 36/17 धारा 376(2)(जी) कायम किया गया।

 

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