सरोगेसी की कार्यप्रणाली निश्चित करने सरकार ने गठित की समिति 

सरोगेसी की कार्यप्रणाली निश्चित करने सरकार ने गठित की समिति 

Tejinder Singh
Update: 2018-07-02 14:24 GMT
सरोगेसी की कार्यप्रणाली निश्चित करने सरकार ने गठित की समिति 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने सरोगेसी (किराए की कोख) की कार्यप्रणाली निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। सोमवार को सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार ने समिति बनाने का फैसला किया है। सरकार ने समिति से केंद्र सरकार द्वारा संसद में सरोगेसी के संबंध में साल 2016 में पेश किए गए विधेयक का अध्ययन करने और राज्य में उसको लागू करने के लिए कार्यपद्धति के बारे में सुझाव देने को कहा है।

समिति विभागीय स्तर पर शिकायत निवारण कक्ष तैयार करने के बारे में सुझाव देगी। समिति को सहायक प्रजनन तकनीक केंद्र के पंजीयन, लाइसेंस, सरोगेट माता और बच्चे का ध्यान व देखभाल रखने के लिए दिशा निर्देश बनाना होगा। इसके साथ ही सरोगेट माता व उसके साथीदार, शुक्राणु दाता का पंजीयन सहायक प्रजनन तकनीक केंद्र और दवाखानों में कराने के बारे में कार्यप्रणाली तय करनी होगी। समिति को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से सहायक प्रजनन तकनीक के संबंध में दिए गए मार्गदर्शक सूचना का अध्ययन और उसको राज्य में लागू करने के बारे में सिफारिश करना होगा।

सरकार की तरफ से अतिरिक्त मुख्य सचिव कृष्णा की अध्यक्षता में गठित समिति में कुल सात सदस्य हैं। जिसमें समिति के सदस्य के रूप में सोलापुर की एसीपी डॉ. दीपाली काले, सेवानिवृत्त डीन डॉ. रेखा पवार, नागपुर की डॉ. साधना पटवर्धन, पुणे के डॉ. संजय गुप्ते (विषय विशेषज्ञ) यूएनएफपीए (मुंबई) की राज्य समन्वयक डॉ. अनुजा गुलाटी को शामिल किया गया है। जबकि स्वास्थ्य सेवा (परिवार कल्याण) के अतिरिक्त निदेशक को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।

सरकार ने बताया कि शुभांगी भोस्तेकर ने प्रकाश भोस्तेकर समेत अन्य पांच लोगों के खिलाफ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से सरोगेसी को लेकर शिकायत की थी। जिसके बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकार को सिफारिश किया। जिसके आधार पर सरकार ने यह समिति गठित किया है। 

 

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