ओला-उबर टैक्सी किराए पर 8 सप्ताह में फैसला करे सरकार : बांबे हाईकोर्ट

ओला-उबर टैक्सी किराए पर 8 सप्ताह में फैसला करे सरकार : बांबे हाईकोर्ट

Tejinder Singh
Update: 2019-01-23 14:51 GMT
ओला-उबर टैक्सी किराए पर 8 सप्ताह में फैसला करे सरकार : बांबे हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऐप आधारित ओला-उबर टैक्सी के किराए को लेकर साल 2017 में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय ले। राज्य सरकार ने इन टैक्सियों के किराए व परमिट के मुद्दे को लेकर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बीसी खटुआ की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने साल 2017 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौप दी है। लेकिन अब तक सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। 

बुधवार को न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि यह मामला साल 2017 से प्रलंबित है। इसलिए सरकार आठ सप्ताह के भीतर कमेटी की रिपोर्ट पर अपना निर्णय ले। 

हाईकोर्ट में उबर इंडिया लिमिटेड, ओला लिमिटेड और 6 ड्राइवरों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में मुख्य रुप से राज्य सरकार की ओर से साल 2017 में बनाए गए महाराष्ट्र सिटी टैक्सी रुल को चुनौती दी गई है। याचिका में सरकार की ओर से बनाए गए नियमों को मनमानीपूर्ण व कानून के खिलाफ बताया गया है। सरकार के नियमों के मुताबिक नेशनल टूरिस्ट परमिट के आधार पर एेप आधारित टैक्सियों को मुंबई व महानगर क्षेत्र में चलने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।  
 

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