हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा - क्या आगे भी जारी रहेगा सोशल मीडिया को लेकर जारी आदेश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा - क्या आगे भी जारी रहेगा सोशल मीडिया को लेकर जारी आदेश

Tejinder Singh
Update: 2020-06-10 12:40 GMT
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा - क्या आगे भी जारी रहेगा सोशल मीडिया को लेकर जारी आदेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि क्या सरकार के कामकाज की आलोचना व सोशल मीडिया में कोरोना के बारे में फर्जी सूचनाएं फैलाने वालो के खिलाफ कार्रवाई के आदेश को आगे बढ़ाया जाएगा। हाईकोर्ट ने पत्रकार राजीव मिश्रा की ओर से दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सवाल किया। याचिका में इस विषय पर 23 मई 2020 को मुंबई पुलिस के डीसीपी की ओर से दायर किए गए आदेश को चुनौती दी गई हैं।

अधिवक्ता अमोघ सिंह के मार्फत दायर की गई इस याचिका में पुलिस उपायुक्त के आदेश को अतार्किक व अवैध बताया गया है और उसे रद्द करने की मांग की गई है। 23 मई को जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोरोना के विषय में सोशल मीडिया में गलत सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया है। 

न्यायमूर्ति उज्जल भूयान की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील माधवी म्हात्रे ने कहा कि 23 मई को जारी किया गया आदेश सिर्फ 8 जून 2020 तक ही लागू था। इसलिए अब यह याचिका अर्थहीन हो गई हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि क्या सरकार आगे भी 23 मई के आदेश को जारी रखना चाहती है या फिर वह ऐसा ही दूसरा आदेश जारी करेंगी।

इस पर सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें इस बारे में निर्देश लेने के लिए वक़्त दिया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 23 जून तक के लिए स्थगित कर दी। 

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