प्राचार्य के नौ साल में हुए नौवें तबादले पर हाईकोर्ट की रोक

प्राचार्य के नौ साल में हुए नौवें तबादले पर हाईकोर्ट की रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-19 09:56 GMT
प्राचार्य के नौ साल में हुए नौवें तबादले पर हाईकोर्ट की रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर । दमोह के शासकीय कमला नेहरु महाविद्यालय के प्राचार्य को नौ साल में नौवें तबादले के तहत छतरपुर भेजने जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मामले पर राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. गोपाल प्रसाद चौधरी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि पिछले 9 वर्षो में उनका 9 बार तबादला किया गया, जो कि स्वयं में दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का द्योतक है। आवेदक का कहना है कि हाल ही में 18 नवंबर को उनका स्थानातंरण दमोह किया गया और उन्होने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया, इसके 8 दिन बाद ही उक्त आदेश में संशोधन कर उनका स्थानातंरण छतरपुर कर दिया गया, जबकि अन्य शासकीय कालेजों के प्राचार्य विगत कई वर्षो से जमे है,
इतना ही नहीं कई के पास 4-4 कालेजों के प्रभार है। आवेदक का यह भी आरोप है कि लगातार हुए तबादलों के कारण वो लकवाग्रस्त हो गए हैं। मामले पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता के तबादले पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्श मुनि त्रिवेदी, अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ला, जयेश तिवारी पैरवी कर रहे हैं।
 

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