26 सप्ताह की गर्भवती महिला को हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत

26 सप्ताह की गर्भवती महिला को हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत

Tejinder Singh
Update: 2018-05-24 15:15 GMT
26 सप्ताह की गर्भवती महिला को हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने 26 सप्ताह की एक गर्भवती महिला को अपने भ्रूण का गर्भपात कराने की इजाजत दी है। महिला ने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को असमान्य बताते हुए गर्भपात की इजाजत मांगी थी। महिला ने याचिका में दावा किया था कि बच्चे के लीवर में खराबी है। अपने दावे को लेकर महिला ने कई मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी।

अ‌वकाश जस्टिस एसजे काथावाला की बेंच ने महिला की याचिका पर गौर करने के बाद जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को महिला की जांच करने के लिए कहा था। मेडिकल बोर्ड ने गुरुवार को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पर गौर करने के बाद बेंच ने महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी।

नियमानुसार 20 सप्ताह से अधिक भ्रूण का गर्भपात कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है, इसलिए महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

 

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