हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता युवती को दी गर्भपात कराने की अनुमति

हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता युवती को दी गर्भपात कराने की अनुमति

Anita Peddulwar
Update: 2018-04-20 07:43 GMT
हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता युवती को दी गर्भपात कराने की अनुमति

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने उस रेप पीड़िता युवती के गर्भपात की अनुमति दे दी है। बुलढाणा जिले की चिखली की एक रेप पीड़िता (19 वर्ष)  के तीन माह का गर्भ गिराने की अनुमति मांगी गई थी जिसे हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। दरअसल, पीड़िता शारीरिक और मानसिक दृष्टि से दिव्यांग है। हाईकोर्ट के आदेश पर चिकित्सकों की टीम ने उसकी जांच करने के बाद उसे अनुमति देने की सिफारिश कोर्ट से की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। यह घटना जनवरी 2018 में चिखली के पलसखेडा में घटी थी। 

अस्पताल ने हाईकोर्ट से अनुमति लेने को कहा था 
पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, आरोपी प्रभाकर गायकवाड़ ने युवती के साथ रेप किया था। युवती मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग है ।आरोपी ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसके साथ रेप किया। घटना के वक्त पीड़िता की मां खेत में गई थी। आरोपी ने युवती को बांध कर उससे रेप किया था घटना के बाद भी युवती परिजनों को कुछ बता नहीं पाई थी। 

मेडिकल जांच में सामने आई सचाई 
युवती के साथ घटित घटना का पता परिवार वालों को उस समय चला जब वह तीन माह की गर्भवती हो गई। दरअसल  कुछ दिनों के बाद परिजनों को जब युवती की सेहत में फर्क दिखाई दिया तो वे उसे अस्पताल ले गए युवती की मेडिकल जांच की गई तब उन्हें सारी घटना की जानकारी मिली तो परिवारवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। युवती से अलग-अलग तरीके से पूछने पर वह एक ही शख्स की ओर इशारा करती थी। लिहाजा पूरी मेडिकल प्रक्रिया से आरोपी का खुलासा हुआ। 

परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। इधर चिकित्सकों की जांच में यह पता चला कि वह तीन माह की गर्भवती है। परिजनों ने शासकीय अस्पताल से गर्भपात की अनुमति मांगी तो अस्पताल ने हाईकोर्ट से अनुमति लेने को कहा। इसके बाद परिजनों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड.स्वीटी भाटिया, सरकार की ओर से सरकारी वकील निवेदिता मेहता, केंद्र सरकार की ओर से सहायक सॉलिसिटर जनरल एड.उल्हास औरंगाबादकर ने पक्ष रखा। 

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