सतना एसपी के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट
सतना एसपी के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट
डिजिटल डेस्क जबलपुर। पूर्व में दिए गए मौकों के बाद भी रासुका से संबंधित एक मामले का रिकार्ड लेकर हाजिर न होने पर हाईकोर्ट ने सतना एसपी के रवैये को जमकर आड़े हाथों लिया है। जस्टिस सुजय पॉल की एकलपीठ ने सतना एसपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करके उन्हें 4 नवंबर को रिकार्ड के साथ हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
रिकार्ड के साथ हाजिर होने कहा था-
सतना जिले के सभापुर थानांतर्गत ग्राम तुरकहा निवासी तारिक खान की ओर सेदायर इस याचिका में कलेक्टर द्वारा 9 जुलाई 2019 को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई थी। इस आदेश को पहले रीवा संभागायुक्त के समक्ष चुनौती दी गई, लेकिन वहां से मामला खारिज होने पर यह मामला हाईकोर्ट में दायर किया गया। विगत 30 सितंबर को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सतना एसपी को याचिकाकर्ता से संबंधित रिकार्ड लेकर हाजिर होने कहा था। मामले पर मंगलवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि न तो सतना एसपी खुद आए और न ही उन्होंने कोई जवाब देकर रिकार्ड पेश किया। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने एसपी की उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारीकरने का निर्देश दिया।