एमसीए प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाने से बांबे हाईकोर्ट ने किया इंकार

एमसीए प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाने से बांबे हाईकोर्ट ने किया इंकार

Tejinder Singh
Update: 2018-08-29 15:03 GMT
एमसीए प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाने से बांबे हाईकोर्ट ने किया इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के प्रशासकों की कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट की यह कमेटी एमसीए के कामकाज को देख रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि एमसीए इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अब इस विषय से जुड़े मुद्दों को देखेगा।

हाईकोर्ट ने इस साल अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट  के पूर्व न्यायाधीश एचएल गोखले व हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीएम कानडे को एमसीए का कामकाज को देखने के लिए प्रशासक के तौर पर  नियुक्त किया था। हाईकोर्ट ने कोर्ट ने प्रशासक की इस दो सदस्यीय कमेटी का कार्यकाल जून 2018 तक बढाया था। इसके बाद कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढाया गया था। अब इसे और आगे बढाने के लिए  एमसीए ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था।

न्यायमूर्ति भूषण गवई व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने इस पर सुनवाई हुई। आवेदन पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वह क्रिकेट की संस्थाओं व इसके प्रशासक की कमेटी की नियुक्ति से जुड़े मुद्दों की सुनवाई करेगा।

इस दौरान खंडपीठ को बताया गया कि प्रशासकों ने भी काम करने में अनिच्छा जाहिर की है। गौरतलब है कि क्रिकेट में सुधार को लेकर लोढा कमेटी की रिपोर्ट के बाद एमसीएम की प्रबंधन कमेटी को भंग करके प्रशासकों की कमेटी गठित की गई थी। 

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