हाईकोर्ट ने आरोपी नरेश गौर की जमानत के खिलाफ एनआईए की अपील पर फैसला रखा सुरक्षित

एंटीलिया मामला हाईकोर्ट ने आरोपी नरेश गौर की जमानत के खिलाफ एनआईए की अपील पर फैसला रखा सुरक्षित

Tejinder Singh
Update: 2021-12-17 15:38 GMT
हाईकोर्ट ने आरोपी नरेश गौर की जमानत के खिलाफ एनआईए की अपील पर फैसला रखा सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी कार मिलने व कारोबारी मनसुख हिरण की हत्या के मामले में आरोपी क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौर की जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से की गई अपील पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। आरोपी गौर एंटिलिया मामले में जमानत पाने वाला पहले आरोपी है। गौर पर बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को सिमकार्ड उपलब्ध कराने का आरोप है। 20 नवंबर 2021 को एनआईए की विशेष अदालत ने गौर को जमानत प्रदान की थी। जिसके खिलाफ एनआईए ने हाईकोर्ट में अपील की है। 

शुक्रवार को न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया और 21 दिसंबर को अपना फैसला सुनाने की बात कही। 

 

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