हाईकोर्ट ने कहा- भविष्य में सभी श्रेणी के डॉक्टर्स अवैध तरीके से हड़ताल पर नहीं जाएँ

हाईकोर्ट ने कहा- भविष्य में सभी श्रेणी के डॉक्टर्स अवैध तरीके से हड़ताल पर नहीं जाएँ

Bhaskar Hindi
Update: 2021-06-07 16:37 GMT
हाईकोर्ट ने कहा- भविष्य में सभी श्रेणी के डॉक्टर्स अवैध तरीके से हड़ताल पर नहीं जाएँ


डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने कहा है कि हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि भविष्य में जूनियर डॉक्टर्स सहित सभी श्रेणी के डॉक्टर्स हड़ताल के अवैध तरीके का सहारा नहीं लेंगे। वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी माँगों के लिए वैध तरीका अपनाएँगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पॉल की डिवीजन बैंच ने जूनियर्स डॉक्टर्स के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सरकार से सहानुभूति पूर्वक विचार करने की अपेक्षा की है। मामले की अगली सुनवाई 9 जून को निर्धारित की गई है।
हाईकोर्ट ने 3 जून को जूडॉ की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया था। इसके साथ ही जूडॉ को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स अपनी माँगों पर अड़े रहे। सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही जूडॉ की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता, ब्रह्मानंद पांडे और ऋषि श्रीवास्तव ने कोर्ट को अवगत कराया कि जूडॉ ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। प्रदेश भर में सभी जूनियर डॉक्टर्स काम पर वापस लौट आए हैं। जूडॉ की ओर से अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार ने जूडॉ के लगभग 25 पदाधिकारियों के पंजीयन निरस्त करने का नोटिस दिया है। इसके साथ ही अन्य कार्रवाई की जा रही है। डिवीजन बैंच से अनुरोध किया गया कि जूडॉ के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को वापस लिए जाने का निर्देश जारी किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रणय चौबे ने पक्ष प्रस्तुत किया।
कोरोना काल की सेवाओं का ध्यान रखा जाए-
डिवीजन बैंच ने जूडॉ द्वारा हड़ताल वापस लिए जाने के निर्णय की सराहना की है। डिवीजन बैंच ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स और रेजिडेंस डॉक्टर्स चिकित्सा विषय में प्रतिभा का समूह है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जूनियर डॉक्टर्स द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से इस मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करने की अपेक्षा की है।
महाधिवक्ता ने कहा- कोर्ट के विचारों से सरकार को कराएँगे अवगत
महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने भरोसा दिलाया कि वे कोर्ट के विचारों से सरकार को अवगत कराएँगे। डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 9 जून को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव भी मौजूद थे।

 

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