स्कूलों की फीस बढ़ाने से रोकनेवाले सरकारी फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

स्कूलों की फीस बढ़ाने से रोकनेवाले सरकारी फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Tejinder Singh
Update: 2020-06-26 12:29 GMT
स्कूलों की फीस बढ़ाने से रोकनेवाले सरकारी फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2020-2021 के लिए सभी स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोकनेवाले राज्य सरकार के शासनादेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 8 मई 2020 को कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर सभी स्कूलों के फीस बढाने पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही स्कूलों को एक साथ फीस लेने से भी रोक दिया था। शासनादेश में स्कूलों को अभिभावकों से हर माह फीस लेने अथवा तीन महीने में फीस भरने की सुविधा देने की बात भी कही गई है। शासनादेश का उल्लघंन करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया हैं।

राज्य सरकार के इस शासनादेश के खिलाफ एससोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माउली संस्थान व केई एज्युकेशन ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे ने दावा किया कि सरकार का शासनादेश शैक्षणिक संस्थाओं के स्कूल को संचालित करने के अधिकारों का हनन करता है। सरकार ने इस मामले में अवैध रुप से अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। जो स्कूल के फीस निर्धारित करने के अधिकार को प्रभावित करता है।

न्यायमूर्ति उज्जल भूयान व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ ने इन दलीलों को सुनने के बाद सरकार के शासनादेश पर अंतरिम रोक लगा दी। जो याचिका के प्रलंबित होने तक रहेंगी। 


 

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