राज्य मंत्री वायकर ने निरुपम के खिलाफ ठोका 25 करोड़ का मानहानी दावा

राज्य मंत्री वायकर ने निरुपम के खिलाफ ठोका 25 करोड़ का मानहानी दावा

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-16 17:57 GMT
राज्य मंत्री वायकर ने निरुपम के खिलाफ ठोका 25 करोड़ का मानहानी दावा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना नेता और गृह निर्माण राज्य मंत्री रवींद्र वायकर ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में 25 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा दायर किया है। वायकर ने यह दावा निरुपम द्वारा आरे की 20 एकड़ जमीन हड़पकर जिम बनाने के आरोप को लेकर किया है। मानहानि के दावे के लिए वायकर ने लोकायुक्त की ओर से मिली क्लीनचिट को आधार बनाया है। वायकर के मुताबिक लोकायुक्त ने मामले से जुड़े अधिकारियों, दस्तावेजों और दोनों पक्षों के जवाब को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।

ये है मामला
लोकायुक्त ने जोगेश्वरी से शिवसेना विधायक रवींद्र वायकर को क्लीन चिट दी थी। जिसके बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा था कि वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पटलवार में वायकर ने निरुपम के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी दी थी। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि आरे जिम में अवैध निर्माण कार्य और कब्जा किया गया। जिसपर लोकायुक्त एमएल तहलियानी ने फैसले में कहा था कि आरे कॉलोनी में जिम का निर्माण वायकर के विधायक कार्यकाल में हुआ था। लेकिन जिम में अवैध निर्माण के बारे में आरे प्रशासन और म्हाडा के पास किसी तरह का सबूत नहीं था।

अगले सप्ताह हो सकती है सुनवाई
वायकर के मुताबिक निरुपम ने राजनीतिक द्वेष के चलते आधारहीन और झूठे आरोप लगाए हैं। जिससे मुझे भीषण मानसिक यातना का सामना करना पड़ा और बदनामी हुई। निरुपम ने खुद इस संबध में लोकायुक्त के पास शिकायत की थी। अब लोकायुक्त ने वायकर के पक्ष में फैसला सुनाया है। जिसके आधार पर वायकर ने अधिवक्ता जोयल कार्लोस के मार्फत अदालत में मानहानि का दावा दायर किया है। कार्लोस ने बताया कि इस पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है।

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