किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में दो को सश्रम कारावास

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में दो को सश्रम कारावास

Tejinder Singh
Update: 2018-06-13 14:57 GMT
किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में दो को सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ठाणे की एक अदालत ने 2012 में एक किशोरी को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। जिला एवं सत्र जस्टिस एससी खलिपे ने दोनों अभियुक्त देवेन्द्र कोल्हे (27) और रवीन्द्र उर्फ आदित्य सुरेश लोकारे (31) पर 10-10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि 17 जून 2012 को कोल्हे ने लड़की को अगवा कर लिया और कलवा इलाके में अपनी कार में उसके साथ बलात्कार किया। उस समय लड़की की उम्र 15 साल थी। कोल्हे और लड़की दोनों कलवा में एक ही इलाके के रहने वाले हैं। पीड़िता बाद में अकेले कलवा रेलवे स्टेशन पर गयी। जहां से लोकारे उसे मदद देने का प्रलोभन देकर अपने पनवेल स्थित घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। जब नाबालिग घर नहीं पहुंची तो उसके पिता ने कलवा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में लड़की पुणे में मिली और उसे कलवा वापस लाया गया जिसके बाद 22 जून 2012 को दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अपने आदेश में जस्टिस ने कहा कि रिकार्ड में दर्ज पीड़िता का साक्ष्य भरोसेमंद विश्वसनीय और प्राकृतिक था। 

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