आत्महत्या के मामले में एक किन्नर को मिली अग्रिम जमानत

आत्महत्या के मामले में एक किन्नर को मिली अग्रिम जमानत

Tejinder Singh
Update: 2018-04-30 12:53 GMT
आत्महत्या के मामले में एक किन्नर को मिली अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने आत्महत्या के मामले में आरोपी एक किन्नर को अग्रिम जमानत प्रदान की है। किन्नर के खिलाफ आत्महत्या करनेवाले व्यक्ति की पत्नी छाया मोरे ने पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत में दावा किया गया था कि किन्नर के उसके पति के साथ संबंध थे और वह उसके पति की मौत के लिए जिम्मेदार है। शिकायत में मोरे ने कहा था कि किन्नर ने उसके पति से 50 लाख रुपए मांगे थे वे इस रकम का इंतजाम नहीं कर पाए जिसके चलते मेरे पति ने आत्मघाती कदम उठाया है। 

खुदकुशी करने वाले कि पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत 
मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए किन्नर ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। न्यायमूर्ति पीएन देशमुख के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान किन्नर की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि पुलिस रिकार्ड में कोई भी सबूत मौजूद नहीं है जो यह दर्शाए कि मेरा मुवक्किल मोरे के पति सतीश की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा मेरा मुवक्किल काफी दिनों तक सतीश के संपर्क में भी नहीं था।

मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो दर्शाए कि किन्नर ने सतीश को आत्महत्या के लिए उकसाया हो। यह कहते हुए न्यायमूर्ति ने किन्नर को 15 हजार रुपए के निची मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी। 
 

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