7 अक्टूबर तक के लिए हिरासत में भेजे गए आर्यन खान सहित 8 आरोपी

ड्रग्स रैकेट का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन 7 अक्टूबर तक के लिए हिरासत में भेजे गए आर्यन खान सहित 8 आरोपी

Tejinder Singh
Update: 2021-10-04 14:26 GMT
7 अक्टूबर तक के लिए हिरासत में भेजे गए आर्यन खान सहित 8 आरोपी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। किला कोर्ट ने समुद्र के बीच क्रूज पर आयोजित रेव पार्टी मामले में गिरफ्तार बालिवुड फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उसके मित्र अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा की नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत को सात अक्टूबर 2021 तक के लिए बढा दिया है। एनसीबी ने इन तीनों सहित कुल 8 आरोपियों को 3 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों की शुरुआती हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी इसलिए इन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान एनसीबी ने मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों की हिरासत को 11 अक्टूबर तक बढाने का आग्रह किया। 

ड्रग्स रैकेट का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन 

कोर्ट में दो घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के दौरान एनसीबी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि जब तक हम ड्रग्स के उपभोक्ता से पूछताछ नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे ड्रग्स की आपूर्ति करनेवाले तक पहुंच सकेंगे। इस प्रकरण का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ रहा है। जांच के दौरान आरोपी आर्यन खान के मोबाइल से आपत्तिजनक चैट व दूसरी चीजे मिली हैं। आरोपी के मोबाइल चैट से कई महत्वपूर्ण जानकारियों का खुलासा हुआ है।  एनसीबी इस मामले की और गहराई से जांच करना चाहती है। क्योंकि इससे एक संगठित रैकेट के जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ज्यादातर युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे है। इसलिए मामले से जुड़े हर पहलू की जांच के लिए आरोपियों की हिरासत को 11 अक्टूबर तक के लिए बढाया जाए। क्योंकि हम सभी आरोपियों को आमने सामने बैठकार पूछताछ करना चाहते हैं ताकि ड्रग्स की आपूर्ति करनेवाले तस्करों के रैकेट का पता लगाया जा सके। क्योंकि पार्टी के दौरान की गई छापेमारी में काफी मात्रा में चरस, कोकिन मेफेड्रान जैसे नशीले पदार्थ मिले है। अभी जांच प्रारंभिक स्तर पर है। मामले की गहराई से जांच में और समय लगेगा। 

वाट्सएप चैट सबूत नहीं, वकील का दावा 

वहीं आरोपी आर्यन खान की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश माने शिंदे ने कहा कि मेरे मुवक्किल की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। उनके पास से कोई मादक पदार्थ नहीं मिला है। ऐसे में इस मामले का संबंध अंतराष्ट्रीय रैकेट से कैसे हो सकता है। नियमानुसार वाट्सएप चैट की सामग्री को सबूत के तौर नहीं स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि मेरे मुवक्किल ने एनसीबी अधिकारियों के साथ जांच में पूरा सहयोग किया है। और वे क्रूज में एक अतिथि के रुप में गए थे। उनका ड्रग्स पार्टी से संबंध नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि मेरे मुवक्किल को जमानत प्रदान की जाए। वहीं आरोपी अरबाज सेठ व मुनमुन धमेचा के वकील ने कहा कि हमारे मुवक्किलों का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। उनके पास से कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला है। इन दलीलों को सुनने के बाद एडिशनल मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट आरएम निरलिकर ने आर्यन खान सहित आठ आरोपियों की हिरासत को 7 अक्टूबर तक के लिए बढा दिया। 

और पांच आरोपी हुए पेश 

क्रूज पार्टी मामले में एनसीबी ने शुरुआत में सिर्फ तीन लोगों को कोर्ट में पेश किया था। मंगलवार को इस प्रकरण को लेकर और पांच लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन आरोपियों की हिरासत को भी सात अक्टूबर तक के लिए बढा दिया गया है। जिन आरोपियों की हिरासत को बढाया गया है, उसमे नुपुर सतीजा, इश्मीत सिंह चड्ढा,  मोहक जैसवाल, गोमित चोपड़ा व विक्रांत छोकर का नाम शामिल है। एनसीबी ने इस मामले में आरोपियो के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धारा 8सी, 20बी, 27, 28,29 के तहत मामला दर्ज किया है। 


 

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