न्यायिक कमेटी ने नहीं दी 24 घंटे मेट्रो के काम की इजाजत

न्यायिक कमेटी ने नहीं दी 24 घंटे मेट्रो के काम की इजाजत

Tejinder Singh
Update: 2018-06-07 15:27 GMT
न्यायिक कमेटी ने नहीं दी 24 घंटे मेट्रो के काम की इजाजत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट की न्यायिक कमेटी ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को महानगर के कफपरेड इलाके में मेट्रो तीन परियोजना का काम 24 घंटे  करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस शांतनु केमकर व जस्टिस बीआर गवई की दो सदस्यीय कमेटी ने कॉर्पोरेशन के आवेदन को खारिज करते हुए उसे अदालत में 24 घंटे काम करने को लेकर आवेदन दायर करने को कहा है।

हाईकोर्ट ने पिछले साल ध्वनि प्रदूषण के चलते कॉर्पोरेशन को रात के समय काम करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने मेट्रो के काम के चलते होने वाले शोर के मुद्दे को देखने के लिए जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस शांतनु केमकर की कमेटी गठित की है। सुनवाई के दौरान कमेटी ने कहा कि हम अपेक्षा करते है कि मामले से जुड़े पक्षकार एक दूसरे के बीच सामंजस्य बनाए। क्योंकि मेट्रो इस शहर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसका काम नहीं रुकना चाहिए।  
 

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