इस कोर्ट से मेरा भरोसा उठ गया, अदालत में हुई हाजिर

कंगना बोलीं इस कोर्ट से मेरा भरोसा उठ गया, अदालत में हुई हाजिर

Tejinder Singh
Update: 2021-09-20 14:38 GMT
इस कोर्ट से मेरा भरोसा उठ गया, अदालत में हुई हाजिर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। गीतकार जावेद अख्तर आपराधिक मानहानि मामले को लेकर सोमवार को फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाजिर हुई। रनौत ने अपने वकील रिजवान सिद्दिकी के माध्यम से कहा कि उनका मजिस्ट्रैट कोर्ट से भरोसा उठ गया है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें अप्रत्यक्ष रुप से धमकाया है। जिसके तहत कोर्ट की ओर से कहा गया कि यदि मैं (रनौत) 20 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने में विफल रही तो मेरे खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाएगा। इस बीच कंगना के वकील ने मजिस्ट्रेट को बाताया कि मेरी मुवक्किल ने भी अख्तर के खिलाफ कथित तौर पर उगाही व अन्य आरोपों को लेकर शिकायत की है। इसके साथ ही मेरी मुवक्किल ने चीफ मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट के सामने इस पूरे प्रकऱण को दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। 

कंगना ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि उनके एक अभिनेता (रितिक रोशन) के साथ चल रहे विवाद को लेकर जावेद अख्तर ने मुझे व मेरी बहन रंगोली को दुर्भावना के तहत अपने घर बुलाया था। इस दौरान अख्तर ने मुझे धमकाया था। शिकायत के मुताबिक अख्तर ने मुझ पर अभिनेता को माफीनामा देने के लिए मजबूर किया था। कंगना के मुताबिक अख्तर ने मुलाकात के दौरान मुझ से कहा था कि वह अभिनेता के साथ विवाद बढाकर अपनी मुश्किले बढाएंगी। क्योंकि अभिनेता काफी शक्तिशाली पृष्ठभूमि से आता है। इस तरह से अख्तर ने मुझे (कंगना) धमकाया था। शिकायत में कंगना ने कहा है कि अख्तर ने मुझसे कहा था कि यदि तुम अभिनेता रितिक रोशन से माफी नहीं मांगोगी तो तुम्हे आत्महत्या करनी पड़ेगी। क्योंकि वे तुम्हे जेल में बंद करा देंगे। क्योंकि उनके हाथ में सबकुछ है। कंगना ने अख्तर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 383, 384, 387, 503, 506 व 509 के तहत कार्रवाई की मांग की है

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट आरआर खान ने कहा था कि यदि रनौत 20 सितंबर को कोर्ट के सामने उपस्थित होने में विफल रही तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। इसके तहत इस मामले में समन जारी होने के बाद कंगना सोमवार को पहली बार कोर्ट में हाजिर हुई। यह मामला जब सुनवाई के लिए आया तो कंगना के वकील रिजवान सिद्दिकी ने कहा कि मेरी मुवक्किल इस कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि मेरी मुवक्किल का इस कोर्ट से भरोसा खत्म हो गया है क्योंकि उन्हें यह कोर्ट पक्षपाती नजर आ रहा है। 

 

वकील ने कहा कि अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रुप से मेरे मुवक्किल को धमकाया है कि यदि वे कोर्ट में हाजिर होने में विफल रहीं, तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। जबकि इस तरह के मामले में उपस्थिति की जरुरत नहीं होती। उन्होंने  कहा कि अकारण ही मेरी मुवक्किल को इस कोर्ट में बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है जिसमें इसके कारण का उल्लेख हो कि मेरी मुवक्किल की रोजाना जमानती व असंज्ञेय अपराध की सुनवाई के दौरान उपस्थिति क्यों जरुरी है। अख्तर के वकील ने आपराधिक मानहानि से जुड़ी शिकायत को दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग को बेहद विचित्र बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में पहले से कोई नोटिस नहीं दी गई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फिलहाल अख्तर की शिकायत पर 15 नवंबर 2021 को सुनवाई रखी है। 


 

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