खरगौन: जिले में 31 जनवरी तक लागू रहेगी धारा 144, आदेश किए जारी

खरगौन: जिले में 31 जनवरी तक लागू रहेगी धारा 144, आदेश किए जारी

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-01-01 08:57 GMT
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डिजिटल डेस्क, खरगौन। खरगौन 22 नवंबर को स्वामी विवेकानंद सभागृह में आयोजित हुए जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 28 नवंबर से 13 दिसंबर तक जिले धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। इसी तारतम्य में गुरुवार को अपर कलेक्टर एमएल कनेल ने धारा 144 की अवधि बढ़ाकर 31 जनवरी तक प्रभावशील रखने के आदेश जारी कर दिए है। दंड प्रक्रिया संहिता 144 के अंतर्गत कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मेले का आयोजन संपूर्ण जिले में प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सभी प्रकार की रैली या धरना प्रदर्शन पर भी पूरे जिले में प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा संपूर्ण जिले में धार्मिक, सामाजिक, शादी, शैक्षणिक, कार्यक्रमों में एक समय में अधिकतम 100 लोग या समारोह स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत में जो भी कम हो, की अनुमति होगी। शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा मैरेज गार्डन या धर्मशाला मालिक पर 2 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानों, बसों, ऑटो एवं छोटे वाहनों के जांच के दौरान ग्राहक एवं यात्री बिना मास्क के पाए जाने पर दुकान एवं वाहन मालिकों पर 500-500 रुपए की कार्यवाही की जाएगी। सिनेमा हाल में क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा 100 दर्शक रहेंगे। जिले में लगने वाले समस्त हाट बाजारों में लगने वाले दुकानों के बीच की दूरी 3-3 फिट पर रहेगी, अन्यथा जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। वही यथासंभव दुकानों का साप्ताहिक अवकाश गुरुवार को रखे। यह अवकाश उद्योगों पर लागू नही होगा तथा हाट ठेला, स्ट्रीट वेंडर मास्क लगाने पर ही ठेला लगा सकते है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, पहले से किसी गंभीर बीमारी से स्थिर, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अतिआवश्यक होने पर ही घर से निकले। आदेश का उल्लंघन करने वाले पर 188 भादवि के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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