हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, कट्टा बेचने वाले को भी तीन साल की कैद

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, कट्टा बेचने वाले को भी तीन साल की कैद

Bhaskar Hindi
Update: 2019-08-21 17:30 GMT
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, कट्टा बेचने वाले को भी तीन साल की कैद

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। शहर के गुलाबरा में युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस भदौरिया ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को देशी कट्टा बेचने वाले को भी दोषी मानकर तीन साल के कठोर कारावास से दंडित किया गया है।

यह है पूरा मामला

लोक अभियोजक सत्येन्द्र वर्मा ने बताया कि 5 दिसम्बर 2017 की रात  गुलाबरा निवासी तरुण पिता राजकुमार मालवी से विवाद कर पहाड़े कॉलोनी निवासी 27 वर्षीय राकेश पिता द्वारका प्रसाद विश्वकर्मा ने सिर पर गोली मार दी थी। तरुण की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी राकेश विश्वकर्मा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। वहीं राकेश को देशी कट्टा उपलब्ध कराने वाले सुभाष कॉलोनी निवासी दीपक उर्फ दीपू चौखंद्रे (24) को 25 आम्र्स एक्ट के तहत आरोपी बनाया था।

अर्थदण्ड भी लगाया

इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएस भदौरिया ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी राकेश को आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं आरोपी दीपक चौखंद्रे को तीन साल व एक हजार रुपए की सजा सुनाई है।

ट्रेन से टकराया युवक, हुई मौत

बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे रेलवे ट्रैक पर हैडफोन लगाकर चल रहे एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।  पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कार्पोरेटिव बैंक कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय शुभम पिता विष्णु श्रीवास हैडफोन लगाए पुराना बैल बाजार के पास रेलवे ट्रैक पर चल रहा था। इस दौरान वह पीछे से आ रही आमला शटल की चपेट में आ गया। गंभीर रुप से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद काफी देर तक युवक ट्रेन के पहियों में फंसा रहा लेकिन बहुत से लोग इस नजारे को देखते रहे। इस बीच पीजी कॉलेज में पढ़ाई करने वाले एक छात्र ने घायल युवक को निकाला, जिसके बाद निर्भया वाहन से युवक को अस्पताल पहुंचाया गया था।

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