हाईकोर्ट के आदेश पर पास हुई LLB छात्रा, परीक्षा देने के बावजूद संस्थान ने बताया था अनुपस्थित 

हाईकोर्ट के आदेश पर पास हुई LLB छात्रा, परीक्षा देने के बावजूद संस्थान ने बताया था अनुपस्थित 

Bhaskar Hindi
Update: 2018-06-23 13:51 GMT
हाईकोर्ट के आदेश पर पास हुई LLB छात्रा, परीक्षा देने के बावजूद संस्थान ने बताया था अनुपस्थित 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद मुंबई विश्वविद्यालय को न सिर्फ LLB की एक छात्रा की उत्तरपुस्तिका मिल गई है, बल्कि वह उत्तीर्ण भी हो गई। इससे पहले विश्वविद्यालय ने LLB की छात्रा मिलोनी संघवी को परीक्षा देने के बावजूद उसे अनुपस्थित दिखाया था, जबकि छात्रा ने दावा किया था वह परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा दी थी। जब किसी ने छात्रा की बात नहीं सुनी तो परेशान छात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

छात्रा ने दिसंबर 2017 में सिविल प्रोसिजर कोड विषय की परीक्षा दी थी, जिसमें उसे अनुपस्थित दिखाया गया था। याचिका के तथ्यों पर गौर करने के बाद जस्टिस एससी धर्माधिकारी व जस्टिस भारती डागरे की  बेंच ने विश्वविध्यालय को मामले से जुड़ा सारा रिकार्ड पेश करने को कहा था।

सुनवाई के दौरान युनिवर्सिटी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रुई राड्रिग्स ने कहा कि छात्रा ने अपनी कॉपी पर गलत सीट नंबर लिखा था। इसके चलते उसका  गलत परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। छात्रा की कापी पहले जांच दी गई थी। उसे 100 में से 65 अंक मिले है, वह पास है। छात्रा को सुधारित मार्कशीट दे दी गई है। इस बात को जानने के बाद बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका में जो मांग की थी वह पूरी हो गई है। लिहाजा इस याचिका को समाप्त किया जाता है। 

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