औद्योगिक ग्राहकों के लिए अभय योजना, कनेक्शन काट ग्राहकों को मिलेगा फायदा

औद्योगिक ग्राहकों के लिए अभय योजना, कनेक्शन काट ग्राहकों को मिलेगा फायदा

Tejinder Singh
Update: 2018-05-25 14:27 GMT
औद्योगिक ग्राहकों के लिए अभय योजना, कनेक्शन काट ग्राहकों को मिलेगा फायदा
हाईलाइट
  • इससे लगभग 231 करोड़ ब्याज व विलंब शुल्क की सहूलियत मिलेगी।
  • महाराष्ट्र में बिजली बिल न भरने से स्थायी रूप से विद्युत कनेक्शन काट दिए गए औद्योगिक ग्राहकों के लिए महावितरण ने अभय योजना घोषित की है।
  • इस योजना के जरिए औद्योगिक ग्राहकों को मूल बकाया बिजली बिल पर ब्याज व विलंब शुल्क माफ कर दिया जाएगा।
  • राज्य में करीब 97 हजार 464 औद्योगिक ग्राहकों को योजना का फायदा मिलने की उम्मीद है।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में बिजली बिल न भरने से स्थायी रूप से विद्युत कनेक्शन काट दिए गए औद्योगिक ग्राहकों के लिए महावितरण ने अभय योजना घोषित की है। इस योजना के जरिए औद्योगिक ग्राहकों को मूल बकाया बिजली बिल पर ब्याज व विलंब शुल्क माफ कर दिया जाएगा। राज्य में करीब 97 हजार 464 औद्योगिक ग्राहकों को योजना का फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे लगभग 231 करोड़ ब्याज व विलंब शुल्क की सहूलियत मिलेगी। महावितरण ने इस संबंध में परिपत्रक जारी किया है।

शुक्रवार को प्रदेश सरकार के बिजली विभाग ने यह जानकारी दी। इसके अनुसार राज्य में जिन औद्योगिक ग्राहकों का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है। महावितरण ने ऐसे ग्राहकों के लिए 1 जून से 31 अगस्त 2018 तक इन तीन महीनों के लिए अभय योजना घोषित की है। जिन ग्राहकों की बिजली 31 दिसंबर 2017 से पहले स्थायी रूप से खंडित कर दी गई है। ऐसे ग्राहकों को योजना के पहले महीने जून में मूल बकाया राशि भरने पर 100 प्रतिशत ब्याज और विलंब शुल्क में छूट मिलेगी।

यदि ग्राहक 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच मूल बकाया बिजली बिल व ब्याज की 25 प्रतिशत राशि भरेंगे तो बाकी का 75 प्रतिशत ब्याज व 100 प्रतिशत विलंब शुल्क में माफी मिल जाएगी। इसके अलावा 12 साल से अधिक कालावधि के कोर्ट मामले में कोर्ट ने यदि आदेश डिक्री की राशि की राशि दिया होगा तो संबंधित ग्राहक के एकमुश्त राशि भरने पर उसे 100 प्रतिशत ब्याज माफी मिल सकेगी।

जबकि की 12 साल के भीतर वाले कोर्ट मामले में डिक्री (आदेश) की राशि भरने पर 50 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी। इन सभी मामलों में कोर्ट की प्रक्रिया का खर्च संबंधित ग्राहक को करना पड़ेगा। ग्राहक के बकाया बिजली बिल का भुगतान करने पर महावितरण की तरफ से नियमों के अनुसार दोबारा विद्युत सेवा उपलब्ध कराया जाएगा।

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