APMC चुनाव से दूर रहेंगे किसान, पुराने तरीकों से इलेक्शन कराने के दिए निर्देश

APMC चुनाव से दूर रहेंगे किसान, पुराने तरीकों से इलेक्शन कराने के दिए निर्देश

Anita Peddulwar
Update: 2018-01-17 07:41 GMT
APMC चुनाव से दूर रहेंगे किसान, पुराने तरीकों से इलेक्शन कराने के दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, नागपुर ।  APMCचुनाव से अब किसान दूर रहेंगे।  बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने चुनावों को पुराने नियमों के अनुसार ही कराने के आदेश दिए हैं। चुनावों में कृषकों को मत देने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही प्रशासक कायम रहने के भी आदेश दिए हैं।

कलेक्टर के खिलाफ लगी याचिका खारिज
 प्रकरण में न्यायालय ने जिलाधिकारी के विरुद्ध लगी अवमानना की याचिका को भी खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कृषि मंडी की 31 अगस्त 2017 की मतदाता सूची को मंजूर कर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। सुनील कोडे, एपीएमसी के चुनाव अधिकारी व जिलाधिकारी ने महाराष्ट्र शासन द्वारा पारित अध्यादेश के अनुसार एपीएमसी कार्यक्षेत्र में आने वाले सातबारा धारक कृषकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका को बाद में रिट में परिवर्तित कर दिया गया था। 23 जून को उच्च न्यायालय ने कृषि उपज मंडी के चुनाव के प्रत्येक चरण उच्च न्यायालय के अधीन करने के आदेश दिए थे। इस बीच याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक राघुते ने जिलाधिकारी व निर्वाचन अधिकारी द्वारा तात्कालिक मतदाता सूची तैयार करने के लिए जारी किए गए कार्यक्रम की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। 30 जून को आई हुई आपत्तियों पर भी निर्णय लने के लिए उन्होंने निवेदन किया। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति भूषण अधिकारी तथा स्वप्ना जोशी की संयुक्तपीठ ने इसे अंतिम पैसले के लिए सुरक्षित रख लिया था।

किसानों के नाम सूची में जोड़ने की थी गुजारिश
इस बीच शीतसत्र के दौरान अध्यादेश को कानूनी रूप दे दिया गया। इस संबंध में न्यायालय में प्रतिज्ञापत्र भी दाखिल किया गया। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से गुजारिश की थी कि अध्यादेश के अनुसार कार्यक्षेत्र के किसानों के नाम सूची में जोड़े जाएं और इसके लिए जिलाधीश व निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिए जाएं साथ ही नई सूचित प्रकाशित करने के आदेश दिए जाएं। एपीएमसी के पूर्व अध्यक्ष अहमद भाई की ओर से एड. अजय घारे ने पक्ष रखा। 

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