नागपुर देश के मध्य में सभी को फायदा होगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण

खंडपीठ स्थापना पर केंद्र से जवाब नागपुर देश के मध्य में सभी को फायदा होगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण

Tejinder Singh
Update: 2022-09-15 13:15 GMT
नागपुर देश के मध्य में सभी को फायदा होगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण

डिजिटल डेस्क, नागपुर. देश के मध्य भाग में स्थित नागपुर में राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग की खंडपीठ बनाई जाए, इस मुद्दे पर केंद्रीय जनहित याचिका पर बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संबंध में अपनी राय मांगी है। याचिकाकर्ता मधुकर कुकडे ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। उनके वकील तुषार मंडलेकर ने कोर्ट में दलील दी कि उपभोक्ताओं को अगर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत करनी हो तो सीधे दिल्ली जाना पड़ता है। ऐसे ही प्रकरण विचाराधीन रहते वक्त उन्हें बार बार दिल्ली जाना पड़ता है, जो सुविधाजनक नहीं है। इस समस्या के समाधान के स्वरूप अगर नागपुर में राष्ट्रीय आयोग की एक खंडपीठ स्थापित कर दी जाए तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को भी इसका फायदा होगा। इतना ही नहीं नागपुर के अलावा चेन्नई, कोलकाता और जयपुर में खंडपीठ की स्थापना हुई तो राष्ट्रीय आयोग पर बोझ कम होगा। हर बार सुनवाई के लिए दिल्ली जाने के लिए उपभोक्ता पर कम से कम 25 हजार रुपए का खर्च आता है। ऐसे में हाईकोर्ट से नागपुर में भी राष्ट्रीय आयोग की खंडपीठ स्थापित करने का आदेश देने की प्रार्थना की गई है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद रखी गई है। 
 

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