ड्रग्स खरीदने और साजिश में शामिल था आर्यन, किया जमानत का विरोध 

एनसीबी का दावा ड्रग्स खरीदने और साजिश में शामिल था आर्यन, किया जमानत का विरोध 

Tejinder Singh
Update: 2021-10-13 14:56 GMT
ड्रग्स खरीदने और साजिश में शामिल था आर्यन, किया जमानत का विरोध 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों ने समुद्र के बीच क्रूज में ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए मुंबई कि विशेष अदालत में दावा किया है कि आर्यन ऐसे लोगों के संपर्क में था जो अंतराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की खरीद से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा है। प्रथम दृष्टया जांच के दौरान इसके संकेत मिले हैं। इस पहलू की विस्तार से जांच किया जाना जरुरी है। क्योंकि अब तक की जांच में ड्रग्स की खरीद व इसकी साजिश में शामिल होने को लेकर आरोपी की भूमिका उजागर हुई है।

हलफनामे के मुताबिक आरंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी ऐसे लोगों के संपर्क में था जो अंतराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स खरीद के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। लिहाजा हमे इस मामले में हुए वित्तीय लेन-देने की जांच करनी है। इसके अलावा एनसीबी विदेशी जांच एजेंसी से भी प्रकरण की जांच के लिए संपर्क करेंगी। जिसमें समय लगेगा। इसिलए आरोपी को जमानत न दी जाए। गुरुवार को भी आर्यन के जमानत आवेदन पर सुनवाई होगी। आर्यन को 3 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है और उसे भायखला स्थिति आर्थर रोड जेल में रखा गया है। 

इससे पहले न्यायाधीश वीवी पाटील के सामने आर्यन की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि मेरे मुवक्किल कोई ड्रग्स तस्कर नहीं है। इसलिए उनके साथ ऐसा व्यावहार नहीं होना चाहिए, जैसा एनसीबी कर रही है। कई देशों में तो जिन मादक पादार्थ को लेकर एनसीबी ने कार्रवाई की है वह वैध है। आरोपियों को सबक मिल गया है। इस लिए अब उन्हें और न दंडित किया जाए। उन्होंने कहा कि एनसीबी को मेरे मुवक्किल के पास से न तो मेफेड्रोन (एमडी) मिली है और न ही इक्सटेसी की गोली। मेरे मुवक्किल के पास से कोई नकदी भी बरामद नहीं की गई है। मेरे मुवक्किल के पास पैसा नहीं था। जिससे की वह मादक पदार्थ खरीद व बेच सके। उन्होंने कहा कि एनसीबी की कार्रवाई अच्छी है लेकिन इस कार्रवाई की आड में ऐसे लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए। जिनका ड्रग्स से कोई संबंध न हो। 

इसके जवाब में एनसीबी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि यह मामला इतना सरल नहीं है, जितना बताया जा रहा है। मामले से जुड़े रिकार्ड, पंचनामा व आरोपी का व्हाट्सएप चैट दर्शाता है कि विदेशियों को ड्रग्स खरीद को लेकर कैसे संपर्क किया गया । यह सिर्फ मादक पदार्थ के सेवन तक सीमित मामला नहीं है। जितनी मात्रा में ड्रग्स मिला है। वह निजी सेवन के लिए नहीं हो सकता। हमने विदेश मंत्रालय से इस मामले को लेकर संपर्क किया है कि कैसे इस मामले में विदेशी आरोपियों तक पहुंचा जा सकता है। 

एनसीबी ने किया जमानत का विरोध 

एनसीबी ने हलफनामे में दावा किया है कि आरोपी का समाज में काफी प्रभाव है। ऐसे में यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह मामले की जांच व सबूतों को प्रभावित कर सकता है। जिससे न्याय पर असर पड़ेगा। एनसीबी ने हलफनामे में कहा है कि उसने आर्यन खान के साथ पार्टी में मौजूद सह आरोपियों के पास से काफी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। जिसे मामले से अलग करके नहीं देखा जा सकता है।  

 

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