एनडीसीसी बैंक घाेटाला : विधायक केदार ने की हाईकोर्ट में डे-टू-डे ट्रायल में छूट की मांग

एनडीसीसी बैंक घाेटाला : विधायक केदार ने की हाईकोर्ट में डे-टू-डे ट्रायल में छूट की मांग

Anita Peddulwar
Update: 2019-12-19 06:56 GMT
एनडीसीसी बैंक घाेटाला : विधायक केदार ने की हाईकोर्ट में डे-टू-डे ट्रायल में छूट की मांग

डिजिटल डेस्क, नागपुर । एनडीसीसी बैंक घोटाले में घिरे सावनेर के कांग्रेस विधायक सुनील केदार ने बॉम्बे हार्ठकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अर्जी दायर की है, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पैरवी से कुछ दिनों की छूट देने की मोहलत मांगी है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद निचली अदालत में प्रकरण में डे-टू-डे ट्रायल चल रहा है। मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सुरिंदर सिंह (जबलपुर) और सुबोध धर्माधिकारी (नागपुर) और एड. देवेंद्र चौहान केदार की ओर से पैरवी कर रहे हैं।

23 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच कोर्ट की छुट्टियां होने के कारण केदार के वकील कोर्ट में पैरवी नहीं कर सकते। उन्होंने जब निचली अदालत को पैरवी से छूट की विनती की, तो निचली अदालत ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद केदार ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पूर्व कार्यक्रमों की जानकारी दी। अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत को वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पैरवी से कुछ दिनों की छूट देने पर विचार करने को कहा है। 

मामले में शुरू हुआ है ट्रायल   
वर्ष 2002 में सामने आए नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के करोड़ों रुपए के इस घोटाले में विशेष लेखा परीक्षक विश्वनाथ असवर ने बैंक का ऑडिट करके 29 अप्रैल 2002 को गणेशपेठ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद बैंक के पूर्व अध्यक्ष सुनील केदार, महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी और अन्य पर भादंवि की धारा 406, 409, 468, 12-ब, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले के ट्रायल में अत्याधिक देरी हो रही थी।

याचिकाकर्ता ओमप्रकाश कामडी ने यह मुद्दा नागपुर खंडपीठ के समक्ष उठाया, तो नागपुर खंडपीठ ने 23 दिसंबर 2014 को मुख्य न्यायदंडाधिकारी को एक वर्ष के भीतर ट्रायल पूरा करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद ट्रायल एक वर्ष में पूरा नहीं हो सका। अंतत: नागपुर खंडपीठ ने बीते अक्टूबर में ट्रायल के लिए नागपुर में एक समर्पित न्यायालय तय किया। हाईकोर्ट ने 2 दिसंबर से डे-टू-डे ट्रायल चलाने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद  निचली अदालत में ट्रायल शुरू हुआ है। हाईकोर्ट में ओमप्रकाश कामडी की ओर से एड. श्रीरंग भंडारकर कामकाज देख रहे हैं। 

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