नीमच: खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत तीन लाख रूपये की शास्ति

नीमच: खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत तीन लाख रूपये की शास्ति

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-01-19 08:55 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, नीमच। नीमच एडीएम श्री एस.आर.नायर द्वारा खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एक लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। खादय सुरक्षा अधिकारी नीमच द्वारा 18 अक्‍टूबर 2016 के राजमल पिता घीसालाल जैन निवासी सरवानिया महाराज पर एक लाख रूपये एवं शांतिलाल पिता चन्‍दनमल लोढा निवासी सुन्‍दरम विहार मंदसौर पर 2 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

खादय सुरक्षा अधिकारी नीमच द्वारा 30 जुलाई 2018 को सरवानिया महाराज में मे. राजमल जैन की दुकान का निरीक्षण किया गया अैर भण्‍डारित आकाश अचार मसाला के पैक 500 ग्राम का नमूना लिया गया था, जो मिथ्‍याछाप पाया गया। इस पर मेसर्स राजमल जैन सरवानिया महाराज एवं शांतिलाल लोढा निवासी मंदसौर के विरूद्ध प्रकरण तैयार कर एडीएम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था। प्रकरण में एडीएम द्वारा उक्‍त दोनो के विरूद्ध कुल तीन लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

Similar News