नए वकीलों को मिली राहत, बीसीआई ने बढ़ाई प्रोविजनल लाइसेंस की अवधि

नए वकीलों को मिली राहत, बीसीआई ने बढ़ाई प्रोविजनल लाइसेंस की अवधि

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-29 09:41 GMT
नए वकीलों को मिली राहत, बीसीआई ने बढ़ाई प्रोविजनल लाइसेंस की अवधि

डिजिटल डेस्क जबलपुर । बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने नए वकीलों को राहत दी है। बीसीआई ने आदेश जारी किया है कि जिन वकीलों के प्रोविजनल लाइसेंस की अवधि 24 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक पूरी हो रही है, वे ऑल इंडिया बार परीक्षा होने तक वकील बने रहेंगे। बीसीआई ने नियम बनाया है कि नए वकीलों को दो साल के भीतर ऑल इंडिया बार की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, इस दौरान उन्हें प्रोविजनल लाइसेंस जारी किया जाता है। बीसीआई साल में दो बार ऑल इंडिया बार परीक्षा आयोजित करता है। सितंबर 2019 से ऑल इंडिया बार की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। इसके कारण बड़ी संख्या में नए वकीलों का प्रोविजनल लाइसेंस समाप्त हो रहा है, जिससे वे वकालत नहीं कर पाएँगे। बीसीआई के आदेश से नए वकीलों को राहत मिली है। 
बीसीआई में अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता 
 मप्र हाईकोर्ट में नए वकीलों के प्रोविजनल लाइसेंस की अवधि बढ़ाने और 15 सितंबर 2019 को आयोजित ऑल इंडिया बार की परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने के लिए याचिका दायर की गई थी। यह याचिका नवीन आहूजा और चंचल तिवारी की ओर से दायर की गई थी। अधिवक्ता संजय वर्मा ने बताया कि सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बीसीआई के समक्ष याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। अभ्यावेदन दायर करने के बाद बीसीआई ने नए वकीलों के प्रोविजनल लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी है।

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