मालेगांव विस्फोट की सुनवाई जल्द पूरी करे एनआईए कोर्ट - HC

मालेगांव विस्फोट की सुनवाई जल्द पूरी करे एनआईए कोर्ट - HC

Tejinder Singh
Update: 2019-08-29 15:06 GMT
मालेगांव विस्फोट की सुनवाई जल्द पूरी करे एनआईए कोर्ट - HC

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एनआईए कोर्ट को साल 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले की सुनवाई को शीघ्रता से पूरा करने को कहा है। इस मामले में भोपाल से भारतीय जनता पार्टी से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर व अन्य लोग आरोपी हैं। न्यायमूर्ति आरवी मोरे की खंडपीठ ने कहा कि न तो अभियोजन पक्ष मामले की सुनवाई में देरी करे और न ही आरोपी इसमे विलंब पैदा करे। खंडपीठ ने यह बात मामले में आरोपी समीर कुलकर्णी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिका में दावा किया गया है कि मामले की सुनवाई काफी धीमी गति से हो रही है। एक दिन में सिर्फ एक गवाह को समन जारी किया गया जाता है और गवाह किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो अदालत का पूरा दिन नष्ट हो जाता है। इसके अलावा आरोपी भी कई आवेदन दायर करते है जिनकी सुनवाई में समय जाया होता है। 

वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संदेश पाटील ने कहा कि अब तक मामले को लेकर 128 गवाहों की गवाही हो चुकी है। अब सिर्फ 369 गवाह-गवाही के लिए शेष बचे है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि एनआईए कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई को पूरा करे। हम नहीं चाहते है कि आरोपी व अभियोजन पक्ष मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई को पूरा करने में देरी करे। 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि सौ लोग घायल हो गए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर व कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। 

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