HC की मल्टिप्लेक्स को दो टूक, खाद्य पदार्थों की कीमत को लेकर कोई आदेश जारी नहीं

HC की मल्टिप्लेक्स को दो टूक, खाद्य पदार्थों की कीमत को लेकर कोई आदेश जारी नहीं

Tejinder Singh
Update: 2018-07-02 13:26 GMT
HC की मल्टिप्लेक्स को दो टूक, खाद्य पदार्थों की कीमत को लेकर कोई आदेश जारी नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के उत्पात से परेशान मल्टीप्लेक्स थिएटर ओनर एसोसिएशन को राहत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमने मल्टिप्लेक्स में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की कीमत को लेकर कोई आदेश नहीं जारी किया है। इसलिए हम कीमत के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं जारी करेंगे। यदि थिएटर ओनर एसोसिएशन को किसी उपद्रवी से परेशानी हो तो वह इसको लेकर पुलिस में शिकायत करे। पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

पिछले दिनों पुणे-ठाणे के मल्टिप्लेक्स थिएटर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने उत्पात मचाया था और वहां पर खाने-पीने की चीजे बेचने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। इस बात को आधार बनाकर मल्टिप्लेक्स अोनर एसोिसएशन ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था और कहा था कि इस विषय में मंगलवार को तत्काल सुनवाई की जाए।

थिएटर ओनर एसोसिएशन की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस अनूजा प्रभुदेसाई की बेंच के सामने कहा कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इस आधार पर थिएटर में आकर उत्पात मचा रहे हैं कि हाईकोर्ट ने खानेपीने की चीजों की कीमतें कम करने का निर्देश दिया है। इसलिए हमारा अदालत से निवेदन है कि वह अपने एक आदेश से स्पष्ट करे की कोर्ट ने खाने-पीने की चीजों की कीमतों को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया है। 

इस पर बेंच ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई के दौरान जो आदेश जारी किया था वह सबके सामने है। इसलिए अब हम नए सिरे से कोई आदेश नहीं देंगे। यदि थिएटर मालिकों को कोई परेशानी है तो वह इसकी पुलिस में शिकायत करे। पुलिस शिकायत पर उचित कार्रवाई करेगी। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील अादित्य प्रताप सिंह ने कहा कि अदालत ने अब तक खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। ऐसे में कोर्ट को कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। सरकारी वकील ने भी इस बात का समर्थन किया। 

गौरतलब है कि मल्टिप्लेक्स में खाने-पीने की चीजे काफी मंहगी कीमतों पर बेचे जाने के मुद्दे को लेकर महानगर निवासी जैनेंद्र बक्षी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि लोगों को घर से खाने-पीने की चीजे व पीने का पानी ले जाने दिया जाए। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि सिनेमाघरों में पांच रुपए का पापकार्न 250 रुपए में बेचा जाता है। लिहाजा सरकार वहां बिकने वाले खाद्य पदर्थों वो शीतल पेय की कीमतों को नियंत्रित करे।

अदालत ने सरकार को मामले को लेकर हलफनामा दायर करने को कहा था और मामले की सुनवाई चार सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी थी। किंतु थिएटर एसोसिएशन मंगलवार को सुनवाई चाहता था, लेकिन बेंच ने कहा कि वे तय समय पर ही मामले की सुनवाई करेंगे। 

Similar News