किशोर की हत्या को दुर्घटना बताने पर विधायक सहित अन्य को नोटिस - हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में माँगा जवाब
किशोर की हत्या को दुर्घटना बताने पर विधायक सहित अन्य को नोटिस - हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में माँगा जवाब
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा निवासी एक किशोर की हत्या को दुर्घटना बताने पर हर्रई छिंदवाड़ा से विधायक प्रेमनारायण शर्मा सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने अनावेदकों से चार सप्ताह में जवाब माँगा है।हर्रई छिंदवाड़ा निवासी ममता गुप्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसके 15 वर्षीय पुत्र गौरव गुप्ता की 26 फरवरी 2021 को हत्या कर दी गई थी। राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस ने इस मामले को दुर्घटना में तब्दील कर दिया। याचिका में कहा गया कि संजय शर्मा जख्मी नामक व्यक्ति ने उसके पुत्र पर दबाव डालकर पबजी के खेल में उसको शामिल कर लिया। जब गौरव ने पबजी खेलने से इनकार किया तो 14 फरवरी को संजय शर्मा के गुर्गों ने गौरव के साथ मारपीट की। हर्रई पुलिस ने इसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्शमुनि त्रिवेदी, आशीष त्रिवेदी और असीम त्रिवेदी ने तर्क दिया कि संजय शर्मा जख्मी को विधायक प्रेमनारायण शर्मा का संरक्षण है। इसकी वजह से 26 फरवरी को गौरव गुप्ता की हत्या को दुर्घटना में बदल दिया गया। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।