अब टाइगर रिजर्व में आसान नहीं होगा रिसॉर्ट बनाना

नए नियमों के चलते कई नामी ग्रुपों की रिसॉर्ट की एनओसी भी निरस्त अब टाइगर रिजर्व में आसान नहीं होगा रिसॉर्ट बनाना

Bhaskar Hindi
Update: 2021-12-25 18:00 GMT
अब टाइगर रिजर्व में आसान नहीं होगा रिसॉर्ट बनाना

डिजिटल डेस्क जबलपुर।  जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व में अंधाधुंध निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिए नए-नियम-कानून बनाए गए हैं। ये जंगल के वन्य जीवों की प्रकृति के अनुसार बनाए गए हैं ताकि इनको यहाँ होने वाले नए निर्माणों से किसी प्रकार की परेशानी न हो और न ही क्षेत्र का प्राकृतिक संतुलन बिगड़े। यहाँ होने वाले नए भवन निर्माण आसपास की प्रकृति से मिलता जुलता एवं नैसर्गिक होना चाहिए। इसके साथ ही भवन का रंग भी हरा भरा होना चाहिए। नए नियमों के चलते अब यहाँ पर कोई भी आसानी से रिसॉर्ट नहीं बना सकेगा। इसके लिए नए नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। नए नियमों के चलते कई नामी ग्रुपों की िरसॉर्ट की एनओसी भी निरस्त की जा चुकी है।
ये हैं नए नियम -
- टाइगर िरजर्व कोर से 1 किमी या इससे कम दूरी पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा।
- जानवरों के कॉरिडोर में सभी निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे ताकि बाघों एवं अन्य प्राणियों का भ्रमण प्रभावित न हो।
- कॉरिडोर की पहचान जियो रिफ्रेसिंग क्षेत्र संचालक तथा सदस्य सचिव स्थानीय सलाहकार समिति करेगी।
- कॉरिडोर मानचित्र राजस्व अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- नदी-नालों के दोनों ओर 100-100 मीटर में कोई निर्माण नहीं हो सकेगा।
- भवन की ऊँचाई अधिकतम 8.5 मीटर तक हो सकेगी। पानी टंकी की ऊँचाई 9.5 मीटर हो सकेगी।
- परियोजना भूमि पर भवन के अतिरिक्त अन्य निर्माण नहीं हो सकेगा।
- भवन के आसपास स्थानीय पौधों का ही रोपण किया जा सकेगा। विदेशी पौधे प्रतिबंधित रहेंगे।
- होटल, लॉज, रिसॉर्ट परिसर में 70 डेसीमल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए। स्पीकर, ध्वनि विस्तारित यंत्र प्रतिबंधित रहेंगे।
- भवनों की लाइट का मुख नीचे की ओर एवं कवर करके लगाए जाएँगे।
- प्रत्येक जगह पर न्यूनतम 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देेना होगा।
- साथ ही केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के नियमों का पालन करना होगा।
अनुमति के लिए बनाए प्रारूप -
नए निर्माण की अनुमति के लिए यहाँ के बनाए गए प्रारूप में ही आवेदन देना होगा। क्षेत्रीय कलेक्टर व अन्य विभागों की अनुमति के साथ स्थानीय सलाहकार समिति से भी अनुमति लेनी होगी।
- कान्हा और पेंच रिजर्व टाइगर पार्क में होने वाले नए निर्माण कार्यों के लिए नई गाइडलाइन बनाई गई है, ताकि जो भी निर्माण कार्य हो, वह बाघों एवं अन्य वन्य प्राणियों के जीवन को प्रभावित न करे।
-बी चंद्रशेखर, संभागायुक्त जबलपुर।

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