राहुल की RSS पर टिप्पणी मामले की सुनवाई 23 अप्रैल तक टली 

राहुल की RSS पर टिप्पणी मामले की सुनवाई 23 अप्रैल तक टली 

Tejinder Singh
Update: 2018-01-17 15:20 GMT
राहुल की RSS पर टिप्पणी मामले की सुनवाई 23 अप्रैल तक टली 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मामले में भिवंडी की एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई टाल दी। अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। यह शिकायत महात्मा गांधी की हत्या पर राहुल के बयान को लेकर भिवंडी की स्थानीय कोर्ट में दायर की गई थी।         


और समय देने का अनुरोध

राहुल के वकील ने अपने मुवक्किल की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए कोर्ट के समक्ष उनके पेश होने के लिए और समय देने का अनुरोध किया था। अब प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट एलएम पठान ने मामले की सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल तय की। शिकायतकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि यह सब मामले में देरी करने के तरीके हैं। उन्होंने कहा कि अगर राहुल और समय चाहते थे तो उन्हें यह अनुरोध अंतिम समय में नहीं बल्कि पहले ही कर लेना चाहिए था।         


भाषण को लेकर यह मामला दायर

उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी को तरजीह दी जा रही है। आरएसएस के स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंते ने छह मार्च 2014 को ठाणे जिले के भिवंडी में राहुल के भाषण को लेकर यह मामला दायर कराया था। आरोप है कि इस रैली में राहुल ने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने  (महात्मा) गांधी को मारा।  


पिछले साल वे भिवंडी कोर्ट में हुए थे पेश

इससे पहले सितबर 20016 में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह ट्रायल फेस करने को तैयार हैं। वह मानहानि का मुकदमा लड़ते रहेंगे और उन्होंने कोर्ट से ट्रायल रद्द करने की याचिका वापस ले ली। राहुल ने यह भी कहा था कि वह आरएसएस वाले अपने बयान पर कायम हैं, थे और रहेंगे। उन्होंने कहा था कि RSS के लोगों ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। इसके बाद भिवंडी की कोर्ट में पेश होना था। पिछले साल वे भिवंडी कोर्ट में पेश हुए थे।

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