परमबीर सिंह की 29 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं, रश्मि शुक्ला को भी तब तक राहत

परमबीर सिंह की 29 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं, रश्मि शुक्ला को भी तब तक राहत

Tejinder Singh
Update: 2021-07-07 15:17 GMT
परमबीर सिंह की 29 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं, रश्मि शुक्ला को भी तब तक राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को आश्वास्त दिया है कि वह जाति उत्पीड़न से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को 29 जुलाई 2021 तक गिरफ्तार नहीं करेगी। राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डेरिस खंबाटा ने हाईकोर्ट को यह आश्वासन दिया हैं। हाईकोर्ट में सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में सिंह ने जाति उत्पीड़ने के आरोप को लेकर ठाणे पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईर को रद्द करने की मांग की है। याचिका में सिंह ने खुद के खिलाफ राज्यसरकार की ओर से जारी जांच के आदेश को भी चुनौती दी है।

बुधवार को यह याचिका न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आई। लेकिन खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई 28 जुलाई 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। अकोला में तैनात पुलिस निरीक्षक बीआर घाडगे ने सिंह के खिलाफ अप्रैल 2021 में जाति उत्पीड़न को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। 

वहीं इस बीच राज्य सरकार ने अवैध फोन टैपिंग से जुड़े आरोपों को लेकर जांच के घेरे में आईं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ 29 जुलाई तक कोई कड़ी कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया है। कड़ी कार्रवाई से राहत दिए जाने की मांग को लेकर शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 
 

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