पेंच बाघ शिकार मामला: अधिकारियों को अग्रिम जमानत

 पेंच बाघ शिकार मामला: अधिकारियों को अग्रिम जमानत

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-21 14:14 GMT
 पेंच बाघ शिकार मामला: अधिकारियों को अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  पेंच टाइगर रिजर्व में मछुआरों के बाघ शिकार मामले दोनों अधिकारियों को अग्रिम जमानत मंजूर की गई है। ज्ञात हो  जांच करने वाले दो अधिकारियों आरएफओ पांडुरंग पाखले और गावंडे पर आरोपी से मारपीट करने का मामला देवलापार पुलिस थाने में दर्ज किया था।

 मामले में नागपुर के सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर की है। अब अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। पेंच टाइगर रिजर्व के तोतलाडोह में मछुआरों द्वारा बाघ का शिकार करने के आरोप में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इसमें से एक आरोपी ने जमानत पर रिहा होने के बाद आरएफओ पांडुरंग पाखले और गावंडे के खिलाफ देवलापार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर उनसे मारपीट करने का आरोप लगाया था। जांच अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों को राजनीति दबाव में एफआईआर दर्ज करने की बात वन विभाग की ओर से लगातार की जा रही है। इस बीच दोनों वनाधिकारियों ने इस मामले को लेकर नागपुर सेशन कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. सी. राऊत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की। अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता कार्तिक शुकुल ने पक्ष रखा।

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