मुंबई की बजाय दिल्ली की एनसीबी कार्यालय में हाजिरी लगाने की मिली अनुमति

बांबे हाईकोर्ट मुंबई की बजाय दिल्ली की एनसीबी कार्यालय में हाजिरी लगाने की मिली अनुमति

Tejinder Singh
Update: 2021-11-24 14:53 GMT
मुंबई की बजाय दिल्ली की एनसीबी कार्यालय में हाजिरी लगाने की मिली अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आरोपी मॉडल मुनमुन धमेचा को राहत दी है। हाईकोर्ट ने धमेचा को जमानत की शर्तों के तहत सप्ताह में एक दिन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई स्थित कार्यालय की बजाय एनसीबी के दिल्ली के कार्यालय में हाजरी लगाने की छूट दी है। धमेचा को हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर 2021 को फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन व अरबाज मर्चेंट के साथ सशर्त जमानत प्रदान की थी। जमानत की शर्तों में कोर्ट ने धमेचा को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दो बजे के बीच एनसीबी के मुंबई स्थित कार्यालय में हाजरी लगाने का निर्देश दिया था। 

मूल रुप से मध्य प्रदेश की धमेचा ने पिछले दिनों जमानत की दो शर्तों में बदलाव करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था। धमेचा ने आवेदन में कहा था कि वे दिल्ली में कार्यरत हैं। इसलिए उन्हें दिल्ली से मुंबई आने में परेशानी होती है। बुधवार को न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे के सामने धमेचा के आवेदन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने धमेची को दिल्ली एनसीबी के सामने हाजरी लगाने की छूट दे दी। इसके साथ ही यदि उन्हे कही आना-जाना है तो इसका ब्योरा भी दिल्ली एनसीबी को दे। इसके साथ ही ईमेल के जरिए इसकी जानकारी मुंबई एनसीबी को भेजे।  

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