तीर्थ यात्रा पर सऊदी-दुबई जाने की मिली अनुमति ,सीबीआई की लुकआऊट नोटिस से हाईकोर्ट ने दिलाई राहत

 तीर्थ यात्रा पर सऊदी-दुबई जाने की मिली अनुमति ,सीबीआई की लुकआऊट नोटिस से हाईकोर्ट ने दिलाई राहत

Anita Peddulwar
Update: 2019-08-31 13:47 GMT
 तीर्थ यात्रा पर सऊदी-दुबई जाने की मिली अनुमति ,सीबीआई की लुकआऊट नोटिस से हाईकोर्ट ने दिलाई राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के मामले में एक आरोपी के तीर्थयात्रा जाने में अवरोध बन रही सीबीआई की लुकआउट नोटिस को दस दिन के लिए निष्प्रभावी कर दिया है। लिहाजा अब आरोपी अफजल खान दो सितंबर से 11 सितंबर 2019 के बीच सऊदी अरब व संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) तीर्थयात्रा करने जा सकेगा। सीबीआई ने खान के खिलाफ 22 जून 2018 को लूक आउट नोटिस जारी किया था। जिसके चलते उसे एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया गया था।

सीबीआई के इस नोटिस के खिलाफ खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे वकील हितेन वेणेगांवकर ने खंडपीठ के सामने दावा किया कि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के शाखा प्रबंधक ने 23 फरवरी 2012 को एफआईआर दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ सीबीआई (एसीबी) ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120 बी तथा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

ऐसे में यदि आरोपी को विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो वह मुकदमे की सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं होगा। वहीं खान के वकील सुजय कांटावाला ने कहा कि इससे पहले मेरे मुवक्किल 17 बार विदेश जा चुके है। वे पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रहे है। इसके अलावा सीबीआई ने मामला दर्ज होने के 6 साल बाद लुकआउट नोटिस जारी किया है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने लुक आउट नोटिस को दस दिन के लिए निलंबित कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि विदेश से लौटने के बाद वे एक महीने तक सीबीआई के साथ जांच में सहयोग करें। खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई की लुक आउट नोटिस 12 सितंबर से 11 अक्टबर 2019 तक लागू रहेगा। इसके बाद 11 अक्टूबर 2019 से यह नोटिस रद्द मानी जाएगी।  

Tags:    

Similar News