शीना वोरा हत्याकांड के आरोपी पीटर मुखर्जी की जमानत अर्जी खारिज

शीना वोरा हत्याकांड के आरोपी पीटर मुखर्जी की जमानत अर्जी खारिज

Tejinder Singh
Update: 2019-04-04 15:16 GMT
शीना वोरा हत्याकांड के आरोपी पीटर मुखर्जी की जमानत अर्जी खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने शीना वोरा हत्याकांड मामले में आरोपी पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मुखर्जी ने आवेदन में कहा था कि उसका एसिएन हार्ट अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पर उसकी बायपास सर्जरी हुई है। आपरेशन के बाद अभी भी उसे उपचार व डाक्टरों की निगरानी की जरुरत है। जेल में काफी अस्वच्छता रहती है। जिससे उसकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। और जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए उसे 6 महीने के अंतरिम जमानत दी जाए। 6 महीने बाद मैं खुद जेल में आकर आत्मसमर्पण कर दूगा। 

न्यायाधीश जेसी जगदाले के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने मुखर्जी की जमानत अर्जी का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि यदि मुखर्जी को जमानत दी जाती है तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड कर सकते है और उनके देश से बाहर जाने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। जेल में मुखर्जी को इलाज के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। वहां उन्हें अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा। 

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि मुखर्जी को अन्य कैदियों से अलग जेल में रखा गया है। जहां 24 घंटे डाक्टरों की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा मुखर्जी अभी एसिएन हार्ट में है। वहां से उन्हें जेजे अस्पताल में लाया जाएगा। यदि जेजे अस्पताल के डाक्टर मुखर्जी को जेल में रखने के लिए फिट पाएगे तो उन्हें जेल में भेजा जाएगा। यह बात कहते हुए न्यायाधीश ने मुखर्जी की मेडिकल आधार पर की गई जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।  
 

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