जुर्माने में वसूले गए पैसों से बस और रेलवे स्टेशन में लगे सैनिटाइजर मशीन, हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका 

जुर्माने में वसूले गए पैसों से बस और रेलवे स्टेशन में लगे सैनिटाइजर मशीन, हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका 

Tejinder Singh
Update: 2021-04-16 12:18 GMT
जुर्माने में वसूले गए पैसों से बस और रेलवे स्टेशन में लगे सैनिटाइजर मशीन, हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लॉकडाउन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से लिए जाने वाले जुर्माने की रकम का इस्तेमाल बस के भीतर व रेलवे स्टेशन के अन्दर सैनिटाइजर मशीन लगाने के लिए किया जाए। इस तरह  का निर्देश देने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका सिटीजन सर्कल फ़ॉर सोशल वेलफेयर एड एजुकेशन नामक गैर सरकारी संस्था ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि बेंगलुरू, चेन्नई, गुवाहाटी व रायपुर की स्थानीय निकायों द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ड्रोन के जरिए छिड़काव किया जाता है। यहां पर भी ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा लॉकडाउन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों से इकट्ठा की जानेवाली जुर्माने की रकम का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर की मशीन लगाने व मुफ्त में मास्क बटाने के लिए किया जाए।  इसके अलावा नियमित अंतराल पर बस व ट्रेन को सैनिटाईज के लिए भी कहा जाए। 

अधिवक्ता शहजाद नकवी के मार्फत से दायर की गई याचिका में झोपड़पट्टी इलाके में रहने वालों लोगों के लिए बुनियादी सुविधाए देने का भी आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि जीवन के अधिकार में सेहतमंद जीवन जीने का समावेश है। इसलिए  सार्वजनिक स्थलों, बस के भीतर व रेलवे स्टेशन के अन्दर सैनिटाइजर मशीन लगाने का निर्देश मुंबई महानगर पालिका को दिया जाए। 

 

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