सुप्रीम कोर्ट : वारकरियों को पैदल जाने की अनुमति के लिए याचिका, उपचुनाव पर रोक लगाने पहुंची महाराष्ट्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट : वारकरियों को पैदल जाने की अनुमति के लिए याचिका, उपचुनाव पर रोक लगाने पहुंची महाराष्ट्र सरकार

Tejinder Singh
Update: 2021-06-28 16:47 GMT
सुप्रीम कोर्ट : वारकरियों को पैदल जाने की अनुमति के लिए याचिका, उपचुनाव पर रोक लगाने पहुंची महाराष्ट्र सरकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना के कारण महाराष्ट्र सरकार के आषाढी एकादशी पर वारकरियों को पैदल जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ संत नामदेव संस्थान नरसी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संस्थान ने अपनी याचिका में 250 वारकरी पालकियों को पैदल वारी की अनुमति देने की गुहार लगाई है। उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी पंजीकृत पालकियों के पैदल वारी पर रोक लगाई है। राज्य सरकार ने केवल 10 महत्वपूर्ण पालकियों को बस से पंढरपुर जाने की अनुमति दी है। संत नामदेव संस्थान ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ दायर याचिका में अदालत से राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह पंजीकृत 250 पालकियों को पैदल वारी करने की अनुमति दें।

पांच जिप और पंस के उपचुनाव पर रोक लगाने महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र के पांच जिलों की जिला परिषद और पंचायत समितियों की खाली हुई सीटों पर 19 जुलाई को होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। अर्जी में राज्य सरकार ने अदालत से निकाय चुनावों पर अगले छह माह तक रोक लगाने का अनुरोध किया है।
गौरतलब है कि बीते 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रदेश के नागपुर, अकोला, नंदुरबार, धुले और वाशिम जिलों की जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया है। इस वजह से प्रदेश की 5 जिला परिषदों और इन जिलों के अंतर्गत आने वाली 33 पंचायत समितियों के ओबीसी सदस्यों के चुनाव अपने आप रद्द हुए है। इससे खाली हुई सीटों पर फिर से चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन सीटों पर 19 जुलाई को मतदान होना है। हालांकि, राज्य सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी। बीते 29 मई को इस पर हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने ओबीसी आरक्षण रद्द करने के अपने फैसले को कायम रखते हुए महाराष्ट्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को भी रद्द कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा 22 जून को घोषित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक खाली हुई इन निकाय सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने की शुरुआत 29 जून 2021 से हो रही है। राज्य सरकार ने इससे एक दिन पहले यानी 28 जून को सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है।
 

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