कंगना के खिलाफ जांच के लिए पुलिस को मिला समय, जावेद अख्तर ने दायर की थी मानहानि की शिकायत

कंगना के खिलाफ जांच के लिए पुलिस को मिला समय, जावेद अख्तर ने दायर की थी मानहानि की शिकायत

Tejinder Singh
Update: 2021-01-16 13:03 GMT
कंगना के खिलाफ जांच के लिए पुलिस को मिला समय, जावेद अख्तर ने दायर की थी मानहानि की शिकायत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर की एक स्थानीय अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ की गई शिकायत पर जांच के लिए पुलिस को और समय दिया है। शनिवार को अंधेरी कोर्ट में जावेद अख्तर के मानहानि से जुड़ी शिकायत पर सुनवाई हुई। महानगरीय दंडाधिकारी के सामने सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस को अभी इस मामले की जांच के लिए रनौत का बयान दर्ज करना है। इसलिए पुलिस को थोड़ा वक़्त दिया जाए। इसके बाद महानगरीय दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई 1 फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। 

गीतकार अख्तर ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि रनौत ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़े मामले को लेकर एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान मुझ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी से मुझे भारी मानसिक पीड़ा पहुची है। गीतकार अख्तर ने शिकायत में कहा है कि मेरा सुशांत मामले से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी रनौत ने मेरे विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जिससे मेरी मानहानि हुई है। इसलिए रनौत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाए।

वकील को जीएसटी के नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
 
उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक वकील को सेवा कर को लेकर जारी की गई नोटिस पर अंतरिम राहत के तौर पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता संजीव शाह को यह नोटिस 28 दिसंबर 2020 को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के सहायक आयुक्त (मुंबई पश्चिम) ने जारी की थी जिसके खिलाफ शाह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि वकीलों व उसके पार्टनरशिप फर्म को सेवा कर से छूट के विषय में केंद्र सरकार की ओर से कई अधिसूचनाए जारी की गई है। फिर भी नियमो के विपरीत याचिकाकर्ता (शाह) को नोटिस जारी की गई है। इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए। न्यायमूर्ति उज्जल भुयान व न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने याचिका पर गौर करने के बाद सहायक आयुक्त की ओर से जारी की गई नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी और आयुक्त को इस बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने अब इस याचिका पर सुनवाई 15 मार्च 2021 को रखी है। 

 

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