रेलवे के नियमों से यात्री रहते हैं अनजान, रिफंड का 50% यात्रियों को भी नहीं मिलता लाभ 

रेलवे के नियमों से यात्री रहते हैं अनजान, रिफंड का 50% यात्रियों को भी नहीं मिलता लाभ 

Anita Peddulwar
Update: 2018-05-05 13:02 GMT
रेलवे के नियमों से यात्री रहते हैं अनजान, रिफंड का 50% यात्रियों को भी नहीं मिलता लाभ 

डिजिटल डेस्क, नागपुर । रेलवे के नियमों की जानकारी न होने की वजह कई यात्री तत्काल टिकट रद्द करने पर 100 फीसदी रिफंड का लाभ नहीं ले पाते हैं जबकि रेलवे ने नियम लागू किया है। रेलवे ने चार परिस्थितियों में तत्काल टिकट रद्द करने पर रिफंड का प्रावधान किया है। लेकिन जानकारी के अभाव में रेल यात्री अपने अधिकार का रिफंड नहीं ले रहे है। नागपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां के 50 फीसदी यात्री भी इसका लाभ नहीं उठा रहे। दरअसल मध्य रेल मंडल ने रेलवे के इस नये नियम का प्रचार-प्रसार नहीं किया है। इस कारण यह जानकारी यात्रियों तक पहुंच नहीं पा रही।

यात्रियों को पुराने नियमों की जानकारी है, जिससे उन्हें अब भी लगता है कि तत्काल टिकट रद्द करने पर रिफंड नहीं मिलता है। नागपुर रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन 52 हजार यात्री सफर करते हैं। जंक्शन होने के कारण यहां से देशभर के लिए 160 से अधिक ट्रेनें आवागमन करती हैं। 52 हजार यात्रियों में प्रतिदिन 10 फीसदी यात्री तत्काल टिकट बुक कराते हैं। इनमें से आधे यात्रियों को किसी न किसी कारणवश टिकट रद्द करवाना पड़ता है। 

क्या है नया नियम
रेलवे ने तत्काल टिकट रद्द करने पर 100 फीसदी रिफंड का प्रावधान किया है। इसी साल फरवरी में इस नियम को लागू किया गया है। चार परिस्थितियों में यात्रियों को 100 फीसदी रिफंड का लाभ मिलता है। रेलवे सूत्रों के अनुसार यदि किसी यात्री ने तत्काल टिकट बुक कराया और उसे निम्न स्थितियों का सामना करना पड़ा तो 100 फीसदी रिफंड लेना उसका अधिकार माना जाएगा।
 

एक : यात्री टिकट का जो स्टेशन होगा, यदि वहां संबंधित ट्रेन 3 घंटे विलंब से आने वाली हो तो ऐसे में यात्री को 100 फीसदी रिफंड मिलेगा। यदि यात्री का प्रारंभिक स्टेशन और बोर्डिंग स्टेशन अलग-अलग है तो यह नियम लागू नहीं होगा।

दो : यदि रेल विभाग ने ट्रेन का रूट डायवर्ट कर दिया हो तो भी यात्री 100 फीसदी रिफंड पाने का हकदार होगा। यात्री उस रूट पर यात्रा करना चाहे तो कर सकेगा लेकिन यात्रा नहीं करने पर उसे पूरा रिफंड मिलेगा। बदले हुए रूट पर बोर्डिंग या डेस्टिनेशन स्टेशन दोनों नहीं होने चाहिए।

तीन : अगर तत्काल कोटे के कोच को ट्रेन में अटैच नहीं किया और यात्री को उसकी बुकिंग क्लास के हिसाब से यात्रा की सुविधा नहीं मिली तो भी रेलवे 100 फीसदी रिफंड देगा।

चार : यात्री को उसके द्वारा बुक किये गए क्लास में यात्रा सुविधा नहीं मिलने पर वह अपने तत्काल टिकट का पूरा रिफंड ले सकता है। दूसरा विकल्प यह भी है कि यात्री द्वारा बुक किये गए क्लास में सुविध नहीं मिलने पर वह लोअर क्लास में यात्रा करता है तो वह रेलवे से किराए के अंतर की राशि वापस ले सकता है।

  

Similar News