रायसेन: कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को जनसुनवाई के प्रभावी और सुचारू क्रियान्वयन के दिए निर्देश

रायसेन: कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को जनसुनवाई के प्रभावी और सुचारू क्रियान्वयन के दिए निर्देश

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-02-09 10:03 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क,रायसेन। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं अनुविभाग स्तर पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई के प्रभावी और सुचारू क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिला पंचायत सीईओ, सभी विभाग प्रमुख, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ तथा सीएमओ को निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनसुनवाई में प्रत्येक कार्यालय प्रमुख को स्वयं उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अपरिहार्य परिस्थितियों में कार्यालय प्रमुख अपने समकक्ष अधिकारी को जनसुनवाई में भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक दिन पूर्व कलेक्टर श्री भार्गव से अनुमति लेनी होगी।

कलेक्टर श्री भार्गव ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समय सीमा सात दिवस निर्धारित की है। जिसका निराकरण जनसुनवाई पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। इसके साथ ही मंगलवार को प्राप्त आवेदनों के निराकरण की रिपोर्ट कार्यालय प्रमुख उसी सप्ताह के शनिवार को कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसकी सोमवार को आयोजित टीएल बैठक में समीक्षा की जाएगी। जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों में से 10 आवेदनों को टॉप टेन के अंदर चिन्हांकित किया जाएगा, जिनका निराकरण 48 घण्टे में करना होगा। कलेक्टर श्री भार्गव के निर्देशानुसार जनसुनवाई में उदासीनता या लापरवाही बरतने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर श्री भार्गव ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला अधिकारी, विकासखंड स्तरीय एवं पंचायत अमला अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर जनसुनवाई के प्रकरणों का शत-प्रतिशत संतुष्टि के साथ निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। जनसुनवाई में आवेदनों का उसी दिन तत्काल निराकरण होने की स्थिति में निराकरण किया जाएगा। आवेदन के निराकरण में समय लगने की संभावना होने पर निराकरण की समयावधि का स्पष्ट उल्लेखत करते हुये आवेदक को अवगत कराना सुनिश्चित करेगें। निर्धारित दिवस में आवेदक को निराकरण किया जाकर अनिवार्य रूप से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।

यदि आवेदक का प्रकरण जिला स्तर से संबंधित न होकर राज्य स्तर का होने से स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रकरण विभाग को एक सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जिन आवेदनों में फील्ड स्तर से कार्यवाही की जाती थी, किन्तु फील्ड स्तर/विकासखंड स्तर के अधिकारी के द्वारा कार्यवाही या निराकरण नहीं किये जाने की स्थिति में अवगत कराना होगा कि आवेदक की समस्या का निराकरण क्यों नहीं किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव, हल्का पटवारी व ग्राम रोजगार सहायक को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने तथा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत प्राप्त जनसुनवाई के प्रकरणों में आवश्यक प्रतिवेदन तैयार कर आवेदकों को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

Similar News