- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- रायसेन
- /
- रसीद पर लाइसेंस और पंजीयन नम्बर...
रसीद पर लाइसेंस और पंजीयन नम्बर अंकित करना अनिवार्य!
By - Aditya Upadhyaya |25 Aug 2021 5:09 AM GMT
रसीद पर लाइसेंस रसीद पर लाइसेंस और पंजीयन नम्बर अंकित करना अनिवार्य!
डिजिटल डेस्क | रायसेन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एक अक्टूबर 2021 से सभी खाद्य कारोबारकर्ता के लिए उपभोक्ता को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ की रसीद, इंवाइस, केश मेमो, बिल आदि पर एफएसएसएआई के तहत जारी किये जाने वाले लायसेंस, रजिस्ट्रेशन नम्बर को अंकित करना अनिवार्य किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारकर्ता रसीद, इंवाइस, केश मेमो, बिल आदि पर एक अक्टूबर 2021 के पहले ही लायसेंस, रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करा लें, यह नम्बर नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
Created On :   25 Aug 2021 10:26 AM GMT
Next Story